देश – पुलिस ने ससुर के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा, पार्षद दशहरे पर गन शॉट से हुई थीं घायल – #NA
Ghaziabad News :
कविनगर थाना पुलिस ने रजापुर की पार्षद शशि गौतम को गोली लगने के मामले में सुसर राजकुमार गौतम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बता दें कि पार्षद को दशहरे के मौके पर शस्त्र पूजा के दौरान गोली लगी थी। महिला पार्षद को घायल अवस्था में सर्वोदय अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
एसआई ललित ने दर्ज ने कराई एफआईआर
मामले में पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर पार्षद शशि गौतम के ससुर राजकुमार गौतम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एसआई ललित कुमार की तहरीर पर कविनगर थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस ) की धारा-125ए और आयुध अधिनियम- 1959 की धारा 30 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया हुआ है।
मामला साबित होने पर हो सकती है सजा
बीएनएस धारा 125 (ए) के अंतर्गत लापरवाही से किए गए कृत्य जो मानव जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। नुकसान के हिसाब से सजा की गंभीरता बढ़ती जाती है, जो तीन महीने की कैद या जुर्माना से लेकर गंभीर नुकसान के लिए तीन साल की कैद या जुर्माना तक हो सकती है। वहीं आयुध अधिनियम-1959 की धारा-30 के लाइसेंस के रखरखाव के नियम का उल्लंघन करने पर छह माह तक की सजा का प्रावधान है।
सूचना पाकर पहुंची थी पुलिस
एसआई ललित कुमार ने तहरीर में कहा है कि मुखबिर की सूचना पर उन्हें पार्षद शशि गौतम पत्नी डा. पवन गौतम को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर जाकर जांच करने पर पता चला कि शस्त्र पूजन के दौरान राजकुमार गौतम की डबल बैरल बंदूक से लापरवाही से चली गोली पार्षद शशि गौतम को लगी। शशि गौतम के हाथ और पैर में चोटें आने से वह घायल हो गईं। इस तहरीर पर कविनगर थाना पुलिस ने ससुर राजकुमार गौतम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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सौजन्य से ट्रिक सिटी टुडे डॉट कॉम
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