देश – बुरी खबर! सरकार ने पलभर में खत्म कर दी करोड़ों कर्मचारियों की पेंशन और ग्रेच्युटी, अब ये नियम करने होंगे फॅालो #INA

Gratuity-Pension Ban:  अगर आप भी किसी संगठित क्षेत्र में काम करते हैं तो ये खबर आपके बहुत काम की है. क्योंकि सरकार ने देश के करोड़ों कर्मचारियों के नए नियम लागू किए हैं.. हालांकि इन नियमों को लागू करने के लिए सरकार ने दो साल पहले ही नोटिफिकेशन जारी किया था. लेकिन किसी वजह से नियम लागू नहीं हो सके थे. सूत्रों का दावा है कि दिवाली बाद नए नियम लागू कर दिये जाएंगे. नए नियमों के मुताबिक कर्मचारियों की  ग्रेच्युटी और पेंशन खत्म करने का फैसला लिया है. परेशान होने की जरूरत नहीं है जिन कर्मचारियों की परफोर्मेंस अच्छी नहीं है. सिर्फ उन्हीं की पेंशन और ग्रेच्युटी बैन की जाएगी. सरकार ने दो साल पहले ही सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 CCS (Pension) Rules 2021) के रूल 8 को आधार मानते हुए नॅाटिफिकेशन जारी किया था. जिसके बाद लाखों कर्मचारियों की सांसे अटक गई थी.  क्योंकि अब हर माह कर्मचारियों के काम-काज की रिपोर्ट (work report) तैयार की जाएगी.

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हर माह रिपोर्ट कार्ड होगा तैयार

दरअसल, पेंशन नियम 2021 के रूल में बदलाव करते हुए सरकार ने उन लोगों की ग्रेच्युटी और पेंशन रोकने के आदेश जारी किये हैं. जो कहीं न कहीं किसी अपराध में शामिल हैं. या अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि केन्द्रीय कर्मचारियों (central employees) का अब हर माह रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा. जिसमें अपराध से लेकर सभी बाते शामिल की जाएंगी. बताया जा रहा है फिलहाल केन्द्रीय कर्मचारियों पर ही रूल लागू किया गया है. लेकिन आगे चलकर राज्य भी अपने हिसाब से इसे लागू कर सकते हैं. हालाकि अभी तक सिर्फ केन्द्र सरकार ने ही ये नियम लागू किया है.

इस स्थिति में होगी कार्रवाई 

आपको बता दें कि यदि कोई कर्मचारी रिटायर होने के बाद फिर से नियुक्त हुआ तो उस पर भी ये नियम लागू  किया जाएगा. यही नहीं यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होता है. साथ ही कर्मचारी दोषी मान लिया जाता है तो उसे भी ग्रेच्युटी और पेंशन से वंचित कर दिया जाएगा. इसके अलावा काम में लापरवाही करने वाले कर्मचारी भी इसके दायरे में आएंगे. इसमें सबंधित डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष पर निर्भर होगा कि वह कर्मचारी की पेंशन कितने माह रोकना चाहता है. केन्द्र सरकार ने सभी विभागों के अप्वाइंटमेंट ऑथेरिटी को लिखित में आदेश जारी कर दिये हैं.

 


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