देश- रिज एरिया में पेड़ों की कटाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त…उपराज्यपाल को हलफनामा दायर करने का आदेश- #NA

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना

राजधानी दिल्ली में पेड़ों की कटाई के मामले में दिल्ली सरकार के बाद अब उपराज्यपाल को भी फटकार लगाई गई है. दक्षिणी दिल्ली में स्थित रिज एरिया में पेड़ों की कटाई के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल को कोर्ट में हलफनामा दायर करने को कहा है. सड़क के चौड़ीकरण के लिए रिज एरिया में तकरीबन 1100 पेड़ काटने का आदेश एलजी विनय सक्सेना ने डीडीए को दिया था.

इस मामले को लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच विवाद भी हुआ था. दोनों एक-दूसरे पर पेड़ काटने का आरोप लगाते रहे हैं. इस मामले में दोनों पहले भी सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं. अब इस मामले में कोर्ट ने दिल्ली के एलजी को हलफनामा दायर करने को कहा है.

क्या है मामला?

दिल्ली के एलजी ही डीडीए के चेयरपर्सन भी हैं. सड़क चौड़ीकरण के लिए डीडीए को पेड़ काटने की अनुमति दी गई थी, लेकिन आरोप है कि जितने पेड़ काटने की अनुमति दी गई थी, उससे ज्यादा पेड़ काटे गए हैं.

इस जगह पर पेड़ काटने पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें लगाई थीं, जिनका उल्लंघन किया गया है. इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एलजी से हलफनामा दायर कर यह बताने को कहा है कि क्या उन्हें जानकारी दी गई थी कि इस जगह पर पेड़ काटने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अनुमति चाहिए?

क्या कार्रवाई की गई?

कोर्ट ने उपराज्यपाल से पूछा कि इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? कोर्ट ने कहा कि हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतज़ार किए बिना डीडीए अपने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे. इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कार्रवाई करे बेहतर होगा कि एलजी खुद कार्रवाई करें.

सरकार और एलजी के बीच तकरार

इस मामले में दिल्ली सरकार और एलजी के बीच विवाद काफी समय से चल रहा है. दिल्ली सरकार आरोप लगाती है कि एलजी के आदेश पर पेड़ काटे गए, जबकि एलजी प्रशासन आरोप लगाता है कि दिल्ली सरकार के आदेश पर पेड़ काटे गए.

एक-दूसरे पर आरोप लगाते हुए दोनों कोर्ट में भी लड़ चुके हैं.जिसको लेकर जुलाई के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को फटकार लगाई थी. दिल्ली सरकार का आरोप है कि डीडीए को जितने पेड़ काटने की अनुमति दी गई उसने उससे ज्यादा पेड़ काटे हैं.

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