यूपी – Bhadohi News: बाइक के बदले चार पहिया वाहन का दिया नंबर प्लेट, ऑटोमोबाइल कंपनी पर लगा 35 हजार का जुर्माना – INA

जिला उपभोक्ता अदालत ने पंजीयन प्रमाणपत्र न देने पर सिद्धि विनायक ऑटोमोबाइल पर 35 हजार जुर्माना लगाया। आयोग ने दो माह में मोटरसाइकिल की कीमत 88 हजार रुपये अदा करने का आदेश दिया। कहा कि तीन अक्तूबर 2023 से निर्णय की तिथि तक छह प्रतिशत ब्याज की दर से भुगतान करें।

यह है पूरा मामला

अदालत के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि गोपीगंज के अंजही मोहाल निवासी सुनील कुमार उमर वैश्य ने 30 जुलाई 2024 को उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। बताया कि जीटी रोड आजाद नगर गोपीगंज स्थित सिद्धि विनायक ऑटोमोबाइल ब्रांच के प्रोपराइटर संध्या सिंह को उन्होंने तीन अक्तूबर 2023 को बजाज प्लैटिना मोटरसाइकिल 110 सीसी 88 हजार देकर क्रय किया था। 

विपक्षी ने एक सप्ताह के अंदर पंजीयन कराकर पंजीयन प्रमाण पत्र और नंबर प्लेट देने का वादा किया, लेकिन बहुत दिनों बाद विपक्षी ने परिवादी को एक नंबर प्लेट दिया। जिसे लगाकर वह बाइक चलाने लगा। एक दिन पुलिस ने मोटरसाइकिल को पकड़ लिया और अभिलेखों की जांच किया तो पता चला कि यह मोटरसाइकिल का नंबर चार पहिया गाड़ी का है, जो सेंट थॉमस स्कूल गोपीगंज के नाम दर्ज है। 

उपभोक्ता अदालत के नोटिस का नहीं दिया जवाब


परिवादी ने विपक्षी से शिकायत किया और असल पंजीयन प्रमाण पत्र देने के लिए मांग किया लेकिन विपक्षी ने नहीं दिया। पीड़ित ने बजाज ऑटो लिमिटेड मुंबई रोड पुणे और 302 तीसरा फ्लोर हाउसिंग मीरापुर चंद्र वाटिका के संचालक को भी पक्षकार बनाया। उपभोक्ता अदालत ने विपक्षी को नोटिस जारी किया, लेकिन कोई हाजिर नहीं हुआ और ना ही जवाब देही दाखिल किया। 

आयोग ने मामले को एकपक्षीय सुनते हुए न्यायाधीश अध्यक्ष संजय कुमार डे और सदस्य विजय बहादुर सिंह की पीठ ने पत्रावली का अध्ययन किया। आयोग ने सिद्धि विनायक ऑटोमोबाइल पर 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं दो माह के अंदर वह 88 हजार परिवादी को अदा करने का निर्देश दिया।


Credit By Amar Ujala

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