सेहत – मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य योजना में अस्पताल के बिल से मुक्ति, योजना का मिलेगा निःशुल्क लाभ

सीकर. मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक है। इसके बाद पंजीकरण सूची पर तीन माह बाद 1 फरवरी से योजना से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के निजी व सरकारी निजी व्यक्तियों में पंजीकृत परिवारों को केशलेस उपचार की सुविधा प्रदान की जाती है। योजना के तहत प्रदेश के विशेष व्यक्ति योजना का लाभ उठा रहे हैं। इस योजना के तहत पंजीकृत पंजीकृत परिवार को 25 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख रुपये तक का आकस्मिक बीमा कवर का लाभ मिलेगा।

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इस वर्ग के लोग योजना का लाभ ले सकते हैं

योजना में पंजीकृत होने से उद्यमों में 31 अक्टूबर तक ई-मित्र के माध्यम से पंजीकरण कराया जा सकता है। योजना में एनएफएसए, सोशल इकोनॉमिक बैलेंस 2011, मिनिएचर मैग्नाटिक किसान, एसोसिएट एरिन और कोविड 19 की ग्रेस राशि प्राप्त करने वाले परिवार के लिए बीमा राशि का भुगतान सरकार द्वारा दिया गया। सभी परिवार 850 रुपये का वार्षिक प्रीमियम जमा करवाकर योजना का लाभ ले सकते हैं।

ऐसे करें योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर या अपने निजी ई-मित्र के पास वाले दुकानदार से अपने जन आधार कार्ड को इस योजना से लिंक करा सकते हैं। इस योजना में शामिल होने के लिए वेबसाइट या ई-मित्र द्वारा बताई गई प्रक्रिया का पालन करना होगा। योजना में स्वयं ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आपको सबसे पहले अपना एसएसओ बनवाना होगा। इसे आप sso.rajasthan.gov.in वेबसाइट लिंक पर ग्राहक बना सकते हैं।

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के लाभ

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी प्रति वर्ष प्रति परिवार लाखों रुपये तक निःशुल्क उपचार प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इस योजना में सर्जरी, परामर्श और अस्पताल में भर्ती का खर्च भी सरकार द्वारा वहन किया जाता है। तय तारीख के अंदर आवेदन कर इसका लाभ उठा सकते हैं।


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