इस देश ने लगाया सरोगेसी पर बैन, सरकार ने पारित किया नया कानून, कहा जाएगा 'यूनिवर्सल क्राइम' #INA

Surrogacy Ban in Italy: दुनियाभर के कई देशों ने सरोगेसी पर बैन लगाना शुरू कर दिया है. इस बीच इटली की सीनेट में भी सरोगेसी पर बैन लगाने वाला कानून पारित किया गया है. हालांकि इटली में पहले से ही सरोगेसी अवैध है, जहां साल 2004 में इसे अवैध घोषित किया गया था. ऐसे में अभी पारित किया गया ये नया कानून बैन को एक नए स्तर पर लेकर जाता है. जानकारी के मुताबिक, सरोगेसी पर नए कानून के बाद से इसे ‘यूनिवर्सल क्राइम’ कहा जा रहा है.

इटली ने सरोगेसी पर बैन का वर्णन करने के लिए इसके लिए ‘अपराध’ (रीटो यूनिवर्सल) शब्द का इस्तेमाल किया गया है. जिससे और अधिक चिंताएं बढ़ गई हैं. क्योंकि यह भाषा इतने गंभीर माने जाने वाले अपराधों के लिए इतालवी आपराधिक संहिता के शब्दों की याद दिलाती है, जिससे वे मूल्य का उल्लंघन करते हैं. इसलिए अब इस शब्द सरोगेसी को नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों के बराबर बनाता है.

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यहां कानूनी है सरोगेसी

इस बीच ये सवाल भी काफी अहम हो गया है कि सरोगेसी को अनुमति दी जानी चाहिए या प्रतिबंधित लगना चाहिए. इसे लेकर सभी देश एकमत नहीं हैं. क्योंकि विभिन्न प्रतिबंधों और सुरक्षा उपायों के बावजूद, कई लोग इसकी अनुमति देते हैं. हालांकि ग्रीस में, गैर-व्यावसायिक सरोगेसी को साल 2002 से ही कानूनी मान्यता प्राप्त है, जिससे भावी माता-पिता को जन्म के समय कानूनी पितृत्व प्राप्त करने की अनुमति मिलती है. वहीं कैलिफोर्निया में व्यावसायिक सरोगेसी सरोगेट को मुआवजा मिलने की भी अनुमति देता है.

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इन देशों में है सरोगेसी पर प्रतिबंध

बता दें कि फ्रांस, जर्मनी समेत दुनिया के कई देशों में सरोगेसी पर प्रतिबंध हबै. यानी बच्चे के जन्म के समय सरोगेट ही कानूनी रूप से बच्चे की मां होती है, हालांकि, यहां अभी भी आमतौर पर भावी माता-पिता को अन्य तरीकों से बच्चे के साथ कानूनी बंधन स्थापित करने की अनुमति देते हैं.

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जैसे सरोगेट मां के साथ-साथ आनुवंशिक पिता को या गोद लेने के माध्यम से दोनों माता-पिता को कानूनी मान्यता देकर. ऐसी ही कुछ मामलों में सरोगेसी की मांग कुछ देशों में की गई है. हालांकि, इतालवी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने नए सरोगेसी प्रतिबंध को “सामान्य ज्ञान” कहा है. हालांकि उनके इस फैसले को कुछ लोग महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के विपरीत मान रहे हैं.


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