खबर शहर , Agra News: आर्म्स एक्ट के दोषी को पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा – INA

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कासगंज। सिविल जज जूनियर डिवीजन जेएम पीयूष मूलचंदानी ने आर्म्स एक्ट के आरोपी को सुनवाई के बाद दोषी पाया, साथ ही 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर सजा में पांच दिन के कारावास का प्रावधान किया है।


