खबर शहर , Aligarh: कक्षा दो के छात्र को पीटने वाले ट्यूशन शिक्षक को तीन साल की सजा, चुभोता था बॉल पैन, डराता-धमकाता था – INA

अलीगढ़ के एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या दो ने कक्षा दो के छात्र अनुज (7) को बेरहमी से पीटने के दोषी ट्यूशन शिक्षक को तीन साल के कारावास और 58 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। छह साल पहले थाना गांधी पार्क क्षेत्र में यह घटना हुई थी।
विकास नगर नौरंगाबाद निवासी अमित कुमार ने 18 नवंबर 2018 को थाना गांधीपार्क में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें उन्होंने कहा था कि उनका सात साल का बेटा एक निजी स्कूल में कक्षा दो में पढ़ता है। उसको ट्यूशन देने के लिए कमल उर्फ पिंकी शर्मा निवासी शास्त्री नगर गांधीपार्क उनके घर पर आते थे। इस बीच उनका बेटा डरा- सहमा सा रहने लगा। काफी जानकारी करने के बाद भी उसने कुछ नहीं बताया तो मनोचिकित्सक से परामर्श लेने पर पता चला कि यह किसी बात से डर गया है।
इस पर परिवार ने सच जानने को घर में सीसीटीवी कैमरे लगवाए। 16 नवंबर 2018 को सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखने पर पता चला कि बच्चे को घर के ही दफ्तर में बैठाकर पढ़ाने वाला कमल उर्फ पिंकी शर्मा बेरहमी से पीट रहा है। अपनी बाइक की चॉबी व बॉल पैन चुभो रहा है। बच्चे ने बताया कि वह काफी समय से उसके साथ ऐसा कर रहा है। कई बार उसका गला दबाया और अपहरण की धमकी दी।