खबर शहर , Banda: दोहरे हत्याकांड में 17 साल बाद पांच आरोपियों को उम्रकैद, कोर्ट ने 11-11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया – INA
शहर में 17 वर्ष पहले नशेबाजी को लेकर हुए दोहरे हत्याकांड में पांच को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। पांचों पर 11-11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर एक-एक माह की अतिरिक्त सजा होगी। मामले में दो दोषियों को दोषमुक्त करार दिया गया।
कैलाशपुरी मोहल्ला निवासी निरंजन शुक्ला ने थाना कोतवाली नगर में 19 सितंबर 2007 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उनका पुत्र भुवनेंद्र अपनी ननिहाल गिरवां थाना क्षेत्र छिबांव गांव में था। 17 सितंबर 2007 को सौरभ धुरिया निवासी मोहल्ला छावनी शहर ग्राम छिबांव निवासी भुवनेंद्र को बाइक पर बैठाकर ले गया था। जब उनका पुत्र घर नहीं आया तो उसकी तलाश शुरू हुई। एक मोबाइल नंबर पर भुवनेंद्र की हत्या की जानकारी दी गई। बताया गया कि शव मोहल्ला खांईपार स्थित खेत में पड़ा है। परिजन मौके पर पहुंचे तो भुवनेंद्र के साथ ही खेत में सुनील निवासी बन्योटा का शव भी वहीं पड़ा था।