सत्र न्यायाधीश सतेंद्र कुमार के न्यायालय में सत्संग हादसे के आरोपियों की शुक्रवार को पेशी हुई। सत्र न्यायालय में बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपों पर बहस की, लेकिन उनकी बहस पूरी नहीं हो सकी। न्यायालय में इस मामले में 10 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी।
उल्लेखनीय है कि सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि के दो जुलाई को सिकंदराराऊ तहसील के गांव फुलरई मुगलगढ़ी में आयोजित सत्संग में मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 250 लोग घायल हुए थे। पुलिस ने इस मामले में 11 आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में 3200 पेज का आरोपपत्र दाखिल किया है। इस मामले में पुलिस ने 676 गवाह बनाए हैं।
पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी देवप्रकाश मुधकर के अलावा मेघ सिंह, मुकेश कुमार, मंजू देवी, मंजू यादव, राम लड़ेते, उपेंद्र सिंह, संजू कुमार, रामप्रकाश शाक्य, दुर्वेश कुमार और दलवीर सिंह को आरोपी बनाया है। न्यायालय में शुक्रवार को जिला कारागार से पुलिस 10 आरोपियों को पेशी पर लेकर आई। इस मामले में एक महिला आरोपी मंजू देवी जमानत पर हैं। वह भी न्यायालय में हाजिर हुईं, जबकि दूसरी महिला आरोपी मंजू यादव की जमानत स्वीकृत हो चुकी है।
आरोपी मंजू यादव के अधिवक्ता मुकेशपाल सिंह जादौन ने बताया कि आरोपी का रिहाई परवाना शुक्रवार को न्यायालय से जा चुका है। शुक्रवार को बचाव पक्ष के अधिवक्ता एपी सिंह ने आरोपों पर बहस की। बचाव पक्ष के अधिवक्ता एपी सिंह की शुक्रवार को बहस पूरी नहीं हो पाई। सत्र न्यायालय में इस मामले में 10 दिसंबर की तिथि नियत है।
दो आरोपियों की आरोपों से उन्मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल
सत्संग हादसे के दो आरोपियों मंजू देवी व संजू यादव की ओर से न्यायालय में उन्मोचन (आरोपों से उन्मुक्ति) प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया। अधिवक्ता योगांश पाराशर ने बताया कि शुक्रवार को न्यायालय में उन्मोचन प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया। इस पर बहस पूरी हो चुकी है। अब इस मामले में न्यायालय में 10 दिसंबर की तिथि नियत है।