खबर शहर , UP: रामपुर से सपा सांसद मोहिब्बुल्लाह के खिलाफ वारंट जारी, महिला को भरण-पोषण के 5.30 लाख देने का आदेश – INA

आगरा के पारिवारिक न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश में रामपुर के सांसद मोहिब्बुल्लाह के खिलाफ भरण-पोषण के मामले में वारंट जारी किया है। कोर्ट ने सांसद को रुमाना परवीन को भरण-पोषण के रूप में दस हजार मासिक राशि के साथ 5.30 लाख रुपये अदा करने का आदेश दिया है।

रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिब्बुल्लाह के खिलाफ एक महिला ने आगरा पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी। आरोप लगाया कि मोहिब्बुल्लाह ने उससे निकाह किया। इसके कुछ दिन बाद उसे घर से निकाल दिया।

पीड़िता रुमाना परवीन ने धोखाधड़ी समेत अन्य आरोप भी लगाए थे। इसके बाद पुलिस ने मामले को परिवार परामर्श केंद्र भेजा। रुमाना ने बताया कि उनका निकाह 22 अक्तूबर 2012 को मोहिब्बुल्लाह से हुआ था। वह रामपुर के स्वार स्थित गांव रजानगर के रहने वाले हैं।

शादी के बाद उन्हें पता चला कि मोहिब्बुल्लाह पहले भी तीन निकाह कर चुके थे। सांसद बनने से पहले निर्वाचन आयोग के हलफनामे में मोहिब्बुल्लाह ने अपनी पांचवीं पत्नी के रूप में समरा नाज का नाम दर्शाया है। जो अवैध है।

आगरा के एक कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सांसद मोहिब्बुल्लाह 20 दिनों के भीतर भरण-पोषण की राशि का भुगतान करें।


Credit By Amar Ujala

Back to top button
Close
Crime
Social/Other
Business
Political
Editorials
Entertainment
Festival
Health
International
Opinion
Sports
Tach-Science
Eng News