देश- एक्शन में मुंबई पुलिस दिवाली से लेकर चुनाव तक ड्रोन उड़ाने पर लगाई रोक- #NA

चुनाव और दीवाली को देखते हुए मुंबई पुलिस सतर्क है. शहर में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि मुंबई में अगले 30 दिन तक ड्रोन, पैराग्लाइडर, पैरा मोटर्स और हैंड ग्लाइडर उड़ाने पर रोक लगा दी गई है. पुलिस ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी. पुलिस के मुताबिक यह एक रूटीन कार्रवाई है, जो कानून व्यवस्था की गड़बड़ी के आशंका के मद्देनजर की गई है.

अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने सोमवार को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत एक निषेधाज्ञा जारी की, जो 31 अक्टूबर से 29 नवंबर तक लागू रहेगी. पुलिस के आदेश के अनुसार, पांच या उससे ज्यादा लोगों के जमावड़े पर भी रोक रहेगी. हालांकि शादी-विवाह, अंतिम संस्कार, कंपनियों की बैठक, क्लब, सिनेमाघर और स्कूलों के आसपास लोगों को एकत्र होने की छूट रहेगी.

क्या है आदेश

आदेश के अनुसार, आतंकवादी और असामाजिक तत्व विशिष्ट व्यक्तियों को निशाना बनाने, लोगों के जीवन को खतरे में डालने और मुंबई में सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के लिए ड्रोन, रिमोट-नियंत्रित विमान और पैराग्लाइडर का इस्तेमाल कर सकते हैं.

इसे ध्यान में रखते हुए, मुंबई पुलिस के अधिकार क्षेत्र में पुलिस की हवाई निगरानी या डीसीपी की विशेष अनुमति को छोड़कर, ड्रोन, रिमोट-नियंत्रित विमान और पैराग्लाइडर की उड़ान गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी. पुलिस ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

चुनाव को लेकर सतर्क है पुलिस

राज्य में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव और दीवाली को देखते हुए पुलिस ने यह आदेश जारी किया है. राज्य में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है. पुलिस को आशंका है कि कुछ लोग भीड़ का फायदा उठा सकते हैं और शहर में अशांति फैला सकते हैं. मुंबई सहित पूरे राज्य में 20 नवंबर को 288 सीटों के लिए एक चरण में वोटिंग होनी है

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