देश – सावधान! दिवाली पर परेशानी में न डाल दे गिफ्ट, त्योहारों पर लोगों को गिफ्ट लेना भी पड़ेगा भारी, जानें क्या है नियम #INA

Tax on Gifts:  त्योहारी सीजन चल रहा है, दिवाली आने में सिर्फ 15 दिन ही शेष बचे हैं.  गिफ्टों का आदान-प्रदान शुरू हो चुका है. लेकिन क्या आपको पता हैं गिफ्ट लेना भी आपको महंगा पड़ सकता है. क्योंकि क्योंकि आपको एक दायरे से ऊपर वाले गिफ्ट पर टैक्स देना होता है. आपको बता दें कि जॅाब करने वालों को दिवाली पर बेशकीमती तोहफे मिलते हैं. लेकिन शायद ही आपको पता हो इनमें कई तोहफे  ऐसे भी हो सकते हैं, जिन्हें सरकार ने टैक्स के दायरे में रखा है. यदि आपके पास भी कहीं से गिफ्ट आने की उम्मीद है तो इनकम टैक्स का नियम जानना बहुत जरूरी है.. क्योंकि हो सकता है कोई गिफ्ट आपको भी परेशानी में न डाल दें.

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किन मामलों में देना पड़ेगा टैक्स

विभागीय जानकारी के मुताबिक ,  यदि आप एक वित्त वर्ष में कुल  50 हजार रुपये तक के गिफ्ट  देते हैं तो वे टैक्स फ्री माने जाएंगे. वहीं 50 हजार रुपए से ऊपर के गिफ्ट टैक्स की श्रेणी में आएंगे.  यानि अगर आपको एक ही वित्त वर्ष के दौरान 25,000 रुपये और 28,000 रुपये के गिफ्ट मिले हैं तो पूरी रकम 53,000 रुपये हो गई. ऐसे में यह टैक्सेबल होगी, जो कि आपकी आय में जुड़ जाएगी और टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा. साथ ही  यदि यही रकम 25, हजार रुपये और 18 हजार रुपये होती तो पूरे साल में मिले गिफ्ट की कुल वैल्यू 43 हजार रुपये होती. ऐसे में आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा. यानि वित्त वर्ष में आप सिर्फ 49 हजार रुपए तक के ही गिफ्ट ले और दे सकते हैं… 

इन लोगों से मिले गिफ्ट पर कोई टैक्स नहीं 

आपको बता दें ऐसे ये बात बहुत मैटर करती है कि आपको गिफ्ट मिला किससे है.  यदि आपको रिश्तेदारों से गिफ्ट मिल रहा तो ये ट्रैक्स फ्री रहेगा. रिश्तेदारों में पति या पत्नी, भाई या बहन, माता-पिता, पति या पत्नी के माता-पिता समेत अन्य शामिल हैं. साथ ही ऑफिस में साथ काम करने वाले लोग, या अन्य विभागीय लोगों से मिले गिफ्ट टैक्स के दायरे में आएंगे. इसलिए गिफ्ट लेते वक्त सोच-समझकर ही हाथ बढ़ाएं.

 


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