देश – Delhi Pollution: दिल्ली में सांसों पर संकट, 32 इलाकों में AQI 400 पार; GRAP-4 में क्या खुलेगा-किस पर बैन?- #INA

दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण ने चिंताएं बढ़ा दी हैं. सोमवार सुबह दिल्ली के 32 इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार रहा, जोकि बताता है कि हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है. इस बीच, बढ़ते प्रदूषण को लेकर GRAP-4 के नियमों को लागू कर दिया गया है. वहीं, दिल्ली के तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है. आज सुबह में हल्का कोहरा भी देखने को मिला. मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.
सोमवार की सुबह दिल्ली के 32 इलाकों को AQI रेड जोन में दर्ज किया गया है. दिल्ली के नेहरू नगर का AQI 494, पंजाबी 493, रोहिणी 491, IGI एयरपोर्ट 494, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम 495 और मुंडका 495 AQI दर्ज किया गया है. बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस लेने के साथ-साथ आंखों में जलन का भी सामना करना पड़ रहा है. वहीं, जरूरी काम नहीं होने पर सरकार ने लोगों को घर ने नहीं निकलने की सलाह दी है. नीचे आप दिल्ली के 32 इलाकों का AQI देख सकते हैं.
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धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार
दिल्ली के नेशनल हाईवे 9 पर रविवार देर रात कोहरे की सफेद चादर दिखाई दी. जिससे सड़कों पर चलने वाले वाहनों की गति काफी कम रही. घने कोहरे के कारण अक्षरधाम मंदिर भी दिखाई नहीं दे रहा था. दिल्ली में सोमवार को न्यूनतम तापमान 14 और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
आंखों में जलन, सांस लेने में परेशानी
दिल्ली सरकार ने बढ़ते एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर अब GRAP-4 नियम को सोमवार से लागू कर दिया है, जिसका असर सरकारी दफ्तरों और स्कूलों के साथ ही साथ अन्य विभागों पर भी पड़ने वाला है. वहीं, वायु प्रदुषण को लेकर वाहन चालकों का कहना है कि उनको सांस लेने में दिक्कत के साथ आंखों में जलन जैसा महसूस हो रहा है. लोगों ने अब घर से बाहर निकलते समय दोबारा से मास्क लगाना शुरू कर दिया है.
GRAP-4 नियम में इन चीजों पर रहेगी पाबंदी
बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली-NCR में सोमवार सुबह 8 बजे से GRAP-4 को लागू कर दिया जाएगा. GRAP-4 के लागू हो जाने से कई और तरह की पाबंदियां लगा दी जाएंगी. दिल्ली में जहां पहले केवल 5वीं क्लास तक के बच्चों की क्लास को ऑनलाइन किया गया था, वहीं अब 10वीं और 12वीं क्लास को छोड़कर बाकी सभी क्लास को ऑनलाइन मोड में चलाने का आदेश दिया गया है.
ट्रकों पर रहेगी रोक
इसके साथ दिल्ली में सभी तरह के ट्रकों के आने पर भी रोक लगा दी गई है. दिल्ली में आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले या स्वच्छ ईंधन (एलएनजी/सीएनजी/बीएस-छह डीजल/इलेक्ट्रिक) का उपयोग करने वाले ट्रकों को छोड़कर किसी भी ट्रक को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
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