बिहार अररिया – उत्पाद स्पेशल जज राजीव कुमार सिंह ने कफ सिरप तस्कर को 6 वर्ष की दी सज़ा

मंटू राय संवाददाता अररिया

न्यायमण्डल अररिया के एडीजे सह उत्पाद के विशेष न्यायाधीश-01 राजीव कुमार सिंह की अदालत ने शनिवार को डेढ़ वर्ष पूर्व अवैध कफ सिरप बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर कफ सिरप तस्कर शमशेर आलम को 06 वर्ष का सश्रम करावास की सज़ा सुनाई है।

न्यायालय के न्यायधीश श्री सिंह ने आरोपी शमशेर आलम को कारावास की सज़ा के अलावा 02 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। वही, जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी पर 06 माह का सश्रम कारावास की सज़ा भुगतने का आदेश जारी किया गया है।यह सजा स्पेशल उत्पाद मुकदमा संख्या 1270/2022 मे सुनाया गया है। उत्पाद के विशेष लोक अभियोजक संजय मिश्रा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर अररिया के पुलिस पदाधिकारी को जानकारी मिली कि अररिया नगर परिषद स्थित इस्लाम नगर में 35 वर्षीय शमशेर आलम पिता जियाउद्दीन ने अपने घर में कोडिंयुक्त कफ सिरप छुपा कर बिक्री के लिए तस्करी का काम करता है।
नगर थाना में पदस्थापित तत्कालीन सहायक अवर निरीक्षक अभिषेक कुमार सदल बल के साथ इस्लाम नगर पहुँचा। पुलिस आते देख शमशेर भागने का प्रयास किया तो खदेड़ कर पुलिस द्वारा शमशेर की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर उसके घर की तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में शमशेर के शौचालय के छज्जे से 795 बोतल 100 एमएल का कुल साढ़े 79 लीटर कोडिनयुक्त कफ सिरप बरामद किया गया। कफ सिरप की जब्ती सूची तैयार कर शमशेर की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई।

इसके बाद अररिया थाना कांड संख्या 596/2023 दर्ज किया गया। इधर, कोर्ट में सभी गवाहो ने घटना का पूर्ण समर्थन किया. गवाहो के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायधीश श्री सिंह ने आरोपी तस्कर को दोषी करार दिया। न्यायलय मे बचाव पक्ष से अधिवक्ता अधिवक्ता शशि प्रकाश वर्मा ने कम से कम सज़ा देने की गुहार लगाये थे।

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