यूपी- बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का योगी सरकार ने किया स्वागत, कही ये बात – INA

सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर दिये गये फैसले का यूपी की योगी सरकार ने स्वागत किया है. जमीयत उलेमा-ए-हिन्द बनाम उत्तरी दिल्ली नगर निगम व अन्य से संबंधित केस की सुनवाई करते हुए कहा कि कार्यपालिका न्यायपालिका नहीं बन सकती और यह तय नहीं कर सकती कि कौन दोषी है? यदि कार्यपालिका किसी व्यक्ति के घर को केवल इसलिए मनमाने ढंग से ध्वस्त करती है क्योंकि वह आरोपी है, तो यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन है.

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद योगी सरकार की ओर से इस बारे में प्रतिक्रिया जारी की गई. इस प्रतिक्रिया में कहा गया है कि कानून राज की पहली शर्त सुशासन होती है. सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है. वह स्वागत योग्य है.

योगी सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, उससेअपराधियों के मन में कानून का भय पैदा होगा. माफिया प्रवृत्ति के तत्व या संगठित पेशेवर अपराधियों पर इस फैसले से लगाम कसने में आसानी होगी.

सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस फैसले से सब पर कानून का राज लागू होता है. योगी सरकार ने अपने बयान में साफ कर दिया कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट का आदेशदिल्ली से संबंधित था, उत्तर प्रदेश सरकार इसमें पार्टी नहीं थी.

फिलहाल खबर अपडेट की जा रही है.


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