यूपी – मुरादाबाद में लव जिहाद: शारिक ने पहचान छिपाकर की दोस्ती, दुष्कर्म के बाद कराया धर्म परिवर्तन, इस तरह रची साजिश – INA

कटघर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती से शारिक नाम के युवक ने हनी बनकर दोस्ती कर ली। आरोपी ने नौकरी लगवाने का झांसा देकर दुष्कर्म किया और उसका धर्म परिवर्तन करा दिया। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। संभल जनपद के चंदौसी क्षेत्र में संभल गेट निवासी महिला ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ कटघर क्षेत्र में रहती हैं।

उनकी 20 वर्षीय बेटी से हनी नाम के युवक ने जान-पहचान बढ़ा ली। आरोपी ने उसकी बेटी को नौकरी लगवाने का झांसा देकर प्रेमजाल में फंसा लिया। आरोपी ने फर्जी आधार कार्ड बनवा रखा था, जिसमें उसका पता बिजनौर जनपद के मोहल्ला मुड़ का था। जांच पड़ताल करने पर पता चला कि आरोपी का असली नाम शाकिर है।
वह रामपुर के गंज थाना क्षेत्र के पीला तालाब घेर जन्नत खां का निवासी है। आरोपी उसकी बेटी को बाहर ले गया था, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया और धर्म परिवर्तन करा दिया। 20 नवंबर की शाम सात बजे युवती अपने घर पहुंची और उसने बताया कि आरोपी हनी उर्फ शाकिर ने उसका धर्म परिवर्तन करा दिया है।
आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म भी किया और उसे पत्नी की तरह रखा। एसपी सिटी कुमार रण विजय सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।


किशोरी से दुष्कर्म में तांत्रिक को दस साल की कैद

किशोरी के साथ दुष्कर्म के दोषी तांत्रिक को अदालत ने 10 साल की कैद की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। डिलारी थाना क्षेत्र में रहने वाली पीड़िता के पिता ने 25 दिसंबर 2017 को मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि उत्तराखंड के देहरादून के दोईवाला का रहने वाला चिंतामणि तांत्रिक है।

वह उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर 24 दिसंबर 2017 की रात करीब नौ बजे ले गय। किशोरी की काफी तलाश करने के बाद जब वह नहीं मिली तो चिंतामणि को फोन किया गया। उसने बताया कि लड़की उसके पास है। आरोपी ने धमकी दी कि अगर पुलिस कार्रवाई की तो तंत्र क्रिया कर पूरे परिवार को नष्ट कर दूंगा।

इस मामले में पुलिस ने 27 दिसंबर को देहरादून से लड़की को बरामद कर लिया था। चिंतामणि ने खाने की वस्तु में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मुकदमे की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या प्रथम मोहम्मद फिरोज की अदालत में की गई।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक यादव ने बताया कि इस मामले में पीड़िता ने अदालत में बयान दर्ज कराए थे। अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर आरोपी तांत्रिक को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।


Credit By Amar Ujala

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