यूपी – Etah News: पिता-पुत्र की पिटाई के मामले में हुई सुनवाई, सात साल बाद जुर्माने में निपटा मुकदमा – INA

उत्तर प्रदेश के एटा में कोतवाली नगर में करीब सात साल पहले पिता-पुत्र की पिटाई का मामला दर्ज कराया था। वर्षों तक अदालत में चली कानूनी लड़ाई के बाद आखिर मामला जुर्माने में छूटा। अदालत ने दंपती को दोषी ठहराते हुए अर्थदंड लगाया है।

कोतवाली नगर में 24 मार्च 2017 को रमेश व उसकी पत्नी सुमन निवासी दिनेश नगर के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। यहीं के राजू का आरोप था कि दोनों ने मारहरा गेट व उसे व उसके पुत्र राज को गाली-गलौज करते हुए पीटा। 

अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपियों ने घटना को स्वीकार कर लिया। कम सजा की गुहार लगाई। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट योगेश कुमार ने दोनों पर कुल मिलाकर 2400 रुपये का अर्थदंड लगाया। इसे अदा न करने पर एक माह के कारावास की सजा भुगतनी होगी।

पत्नी के हत्यारोपी की जमानत अर्जी निरस्त

जिला जज दिनेश चन्द ने प्रशांत उर्फ फतेह सिंह निवासी वक्सीपुर थाना राजा का रामपुर की जमानत अर्जी निरस्त कर दी। उस पर दहेज के लिए 19 मार्च 2024 को अपनी पत्नी असनीता कुमारी की हत्या कर शव फंदे पर लटकाने का आरोप है। 

जमानत अर्जी में उसके अधिवक्ता ने आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि असनीता ने मायके में न बुलाए जाने पर गुस्सा होकर आत्महत्या की थी। जिला जज ने पाया कि इसी मुकदमे के सह अभियुक्त मृतका के ससुर फूलन सिंह और सास सत्यवती की जमानत अर्जी पूर्व में निरस्त हो चुकी हैं। प्रशांत को भी जमानत पर रिहा किए जाने का कोई उचित आधार नहीं है।


Credit By Amar Ujala

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