हाथरस के अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या तीन हर्ष अग्रवाल के न्यायालय ने पति की हत्या में आरोपी पत्नी को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने दोषी महिला को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
लौंगश्री निवासी कपसिया थाना सिकंदराराऊ ने मुकदमा दर्ज कराया था कि 27 अगस्त 2022 को दोपहर करीब दो बजे उनके नाती मान सिंह को मान सिंह की पत्नी और उसकी नाबालिग बेटी ने धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया और चारपाई पर कपड़ों के अंदर लिटा दिया। मान सिंह का बेटा जब ट्यूशन पढ़ने जा रहा था। जब वह कमरे में घुसा और अपने पिता को खून से लथपथ देखकर शोर मचाया। वहां गांव के लोग आ गए। इन लोगों ने गंभीर हालत में मान सिंह को सिकंदराराऊ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां से मान सिंह को गंभीर हालत में अलीगढ़ रेफर किया गया। वहां मान सिंह की मौत हो गई।
इस मामले में मान सिंह की पत्नी कांति देवी और उसकी नाबालिग बेटी के विरुद्ध दर्ज किया गया। मान सिंह की बेटी नाबालिग थी, इसलिए उसकी पत्रावली पृथक की गई। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी कांति देवी के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। विवेचना में यह बात सामने आई कि कांति देवी अपनी बेटी को दो-दो महीने के लिए लेकर अपने घर से अलग रहती थी और गलत काम में लिप्त रहती थी। इस बात को लेकर उसका और उसकी बेटी का पति से झगड़ा होता रहता था।
एडीजीसी शिवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि इस मामले में मान सिंह के बेटे कौशल ने इस अपनी मां और बहन के विरुद्ध गवाही दी। पुलिस ने कांति देवी के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।