यूपी – Shahjahanpur: निशानेबाज को राइफल का लाइसेंस न देने पर डीएम को जारी हुआ वारंट, दिया ये आदेश – INA

शाहजहांपुर के पुवायां में निशानेबाजी के अभ्यास के लिए खेल कोटे में खिलाड़ी बलजीत को राइफल का लाइसेंस नहीं दिए जाने पर उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली है। इसके तहत जवाब दाखिल नहीं करने पर ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएम के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर एसपी को आदेश दिया था कि उनको अनिवार्य रूप से कोर्ट में हाजिर कराएं।

गांव दिउरिया निवासी बलजीत सिंह निशानेबाज हैं। वह यूपी स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में कई बार भाग ले चुके हैं। यूपी स्टेट राइफल एसोसिएशन की ओर से दिल्ली के करणी सिंह स्टेडियम में आयोजित शूटिंग प्रतियोगिता में 50 मीटर स्पर्धा में वह सिल्वर मेडल जीत चुके हैं।
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बलजीत ने कहा कि वह इस समय भी नेशनल शूटिंग एसोसिएशन की ओर से आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भोपाल में हैं। बलजीत के अनुसार, निशानेबाजी का अभ्यास करने के लिए उनको राइफल किराये पर लेनी पड़ती है। इसके चलते उन्होंने सितंबर 2023 में डीएम कार्यालय में 0.22 राइफल के लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 


खेल मंत्री ने भी डीएम को लिखा था पत्र 
वह तत्कालीन डीएम उमेश प्रताप सिंह से मिले और समस्या बताई। इसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई। दिल्ली में एक प्रतियोगिता के दौरान प्रदेश के खेल मंत्री से मुलाकात में उन्होंने समस्या बताई तो खेल मंत्री ने डीएम को पत्र लिखकर उचित निर्णय लेने के लिए कहा था।

बलजीत पत्र लेकर तत्कालीन डीएम से भी मिले, लेकिन उन्होंने लाइसेंस जारी करने से साफ इन्कार कर दिया था। परेशान होकर उन्होंने उच्च न्यायालय की शरण लेकर गुहार लगाई थी कि उनको लाइसेंस दिलाया जाए, नहीं दिया जाता है तो कारण बताया जाए।  डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेशों का पालन किया जाएगा।


हाईकोर्ट ने यह दिया है आदेश
बलजीत सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट ने तीन सितंबर 2024 को सरकारी वकील को जानकारी देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था। 24 अक्तूबर को सरकारी वकील ने बताया कि डीएम को पत्र भेजा गया है, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया है। कोर्ट ने मोहलत को . बढ़ाते हुए डीएम को आदेश दिया कि यदि वह 19 नवंबर तक आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो स्वयं हाजिर होकर जवाब देंगे। 

19 नवंबर को सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने बताया कि डीएम ने न जानकारी दी है और न ही हाजिर हुए हैं। न्यायालय ने इसे अवमानना मानते हुए डीएम के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। वहीं, सीजेएम शाहजहांपुर को इसका अनुपालन करने के लिए कहा है।


Credit By Amar Ujala

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