यूपी – Sonbhadra News: बेटी से दुष्कर्म और गर्भपात कराने वाले पिता को उम्रकैद, 3.15 लाख रुपये का लगा जुर्माना – INA

Table of Contents
अपनी ही 16 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म और फिर दवा देकर गर्भपात कराने के दोषी पिता को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 3.15 लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया। मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की कोर्ट ने घटना को समाज के लिए शर्मनाक बताते हुए दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की छह अलग-अलग धाराओं में अधिकतम सजा आजीवन कारावास से दंडित किया। यह भी कहा कि दोषी को शेष जीवनकाल तक जेल में रखा जाय। कोर्ट ने उस पर 3.15 लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया। इसमें से 2.50 लाख रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। अर्थदंड न अदा करने पर तीन महीने अधिक जेल में रहना होगा।


