रेलवे में अब लागू हुआ फ्लाइट जैसा नियम, उल्लंघन करने पर लगेगा भारी जुर्माना #INA
रेलवे ने दिवाली और छठ के अवसर पर बड़ा फैसला लिया है. महाराष्ट्र के बांद्रा टर्मिनस पर बीते दिनों मची भगदड़ से रेलवे अलर्ट हो गया है. पश्चिम रेलवे ने नया आदेश जारी किया है. रेलवे ने बताया कि अगर यात्रियों का सामान उनकी संबंधित यात्रा श्रेणी के लिए स्वीकार्य और तय सीमा से अधिक होगा तो उन्हें अर्थदंड भरना होगा. रेलवे ने लोगों से आग्रह किया है कि स्टेशनों पर अधिक भीड़ न लगाया जाए. बता दें, यह नियम ठीक वैसे हैं, जैसे हवाईजहाज की यात्रा के वक्त लागू होता है.
रेलवे ने जारी किए दिशा-निर्देश
पश्चिम रेलवे ने मंगलवार को एक विज्ञप्ति जारी की है. रेलवे हर यात्री को निश्चित मात्रा में ही बिना शुल्क यात्रा करने की अनुमति देता है. हालांकि, साइकिल औरर स्कूटर जैसे सामान सहित 100 सेमी लंबाई, 100 सेमी चौड़ाई और 70 सेमी ऊंचाई से बड़े आकार के सामना ले जाने पर शुल्क लगेगा. पश्चिम रेलवे सभी यात्रियों से आग्रह की है कि स्टेशनों पर अधिक भीड़भाड़ न लगाएं. ट्रेन का समय होने पर ही स्टेशन में प्रवेश करें. निर्धारित सामान सीमा का भी पालन करें.
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इस तारीख तक लागू रहेगा आदेश
पश्चिम रेलवे ने सभी यात्रियों से अपील है कि वे नियमों का पालन करें. यात्रा के विभिन्न वर्गों के लिए निशुल्क छूट अलग-अलग होती है. अगर आपका सामान निशुल्क छूट के दायरे से अधिक होगा तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा. रेलवे ने तत्काल प्रभाव से निर्देश लागू कर दिया है और आठ नवंबर तक यह लागू रहेगा. बता दें, त्योहारी सीजन के कारण पार्सल बुकिंग में खूब वृद्धि हुई है. खासकर बांद्रा टर्मिनस, वापी, उधना, वलसाड और सूरत में पार्सल बुकिंग में वृद्धि हुई है. रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर फैसला किया है कि पार्सल की खेप ट्रेन के निर्धारित समय से पहले प्लेटफॉर्म पर जमा करके न रखें.
बांद्रा टर्मिनस हादसे में घायल हुए थे 10 लोग
रविवार को मुंबई के बांद्रा टर्मिनस स्टेशन पर अंत्योदर एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ने के दौरान भगदड़ मच गई. भगदड़ में 10 लोग घायल हो गए थे. ट्रेन गोरखपुर जा रही थी. बता दें, चुनिंदा प्रमुख स्टेशन पर पश्चिम रेलवे ने पहले ही प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री पर अस्थाई प्रतिबंध लगा गिया है. आठ नवंबर तक यह फैसला जारी रहेगा.
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