UP News: असंल मामले में 5000 आवंटियों को मिली बड़ी राहत, NCLAT ने दिवालिया वाले आदेश पर लगाया स्टे – INA

लखनऊ के अंसल मामले में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के आए आदेश से सुशांत गोल्फ सिटी हाईटेक टाउनशिप के करीब पांच हजार आवंटियों को बड़ी राहत मिली है. एनसीएलएटी ने जहां राष्टीय कंपनी अपीलीय न्यायाधिकरण के फरवरी में अंसल को दिवालिया घोषित करने के आदेश पर रोक लगाई है. वहीं, टाउनशिप के किसी तीसरे पक्ष के टेकओवर करने की कार्यवाही पर भी रोक लगा दी है.
मामले की अगली सुनवाई 20 मई को होगी. एनसीएलएटी के आदेश पर बीजेपी विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने भी सोशल मीडिया पर खुशी जाहिर की है. आवंटी और निवेशक ‘ गगन टंडन के मुताबिक एनसीएलएटी ने NCALT के फरवरी में जारी आदेश पर रोक लगाने के साथ ही एलडीए और अन्य पक्षों को यह छूट दी है कि वह अंसल को दिवालिया घोषित करने के आदेश पर एनसीएलटी में अपना पक्ष रख सकते हैं.
एलडीए का अंसल पर इतने हजार करोड़ रुपये बाकी
इसमें एलडीए एनसीएलटी को बताएगा कि एक फाइनेंस कंपनी के बकाया 83 करोड़ रुपये न चुकाने पर अंसल को दिवालिया करने की कार्रवाई बिना पक्ष जाने करना उचित नहीं है. क्योंकि एलडीए का अंसल पर करीब चार हजार करोड़ रुपये बाकी है. अंसल को हाइटेक टाउनशिप का लाइसेंस शासन ने दिया है. एलडीए नोडल एजेंसी है और उसने मानचित्र भी पास किया है.
आवंटियों का नहीं डूबेगा पैसा
टाउनशिप की शर्तों के तहत अंसल ने एलडीए के पास जमीन बंधक रखी थी, जिसमें यह प्रावधान था कि अंसल किसी कारण कॉलोनी विकसित नहीं कर पाता है, तो एलडीए जमीन बेचकर विकास कराएगा. हालांकि अंसल ने वह बेच दी है. ऐसे में कॉलोनी को टेकओवर करने का अधिकार एलडीए का है. इससे आवंटियों का पैसा नहीं डूबेगा और उनको मकान और प्लॉट मिलेंगे.
ये मिली राहत
एनसीएलएटी ने एनसीएलटी की ओर से नियुक्त किए गए रिसीवर को अभी नहीं हटाया. जिस तरह आवंटी अभी तक रिसीवर के पास मकान-जमीन का दावा कर रहे थे वह करते रहंगे. अपीलीय कोर्ट ने यह राहत भी दी है कि एलडीए और अन्य विकास प्राधिकरण प्रोजेक्ट के हिसाब से अपना-अपना पक्ष रख सकेंगे. एनसीएलएटी में अगली सुनवाई 20 मई को दोपहर 2 बजे होगी. इसी दिन केस का निपटारा किया जाएगा.
एलडीए, आवास विकास और अंसल में जमीन-मकान के खरीदार सहित अन्य लोग एक सप्ताह में एनसीएलटी में अपना पक्ष रखने के लिए अपील कर सकते हैं. अंतरिम राहत का आदेश जारी होने के बाद अब टाउनशिप में किसी आवंटी के प्लॉट, मकान में न कोई बदलाव किया होगा और न ही किसी को आवंटन या निरस्तीकरण किया जा सकेगा.
बीजेपी विधायक ने वादा निभाया
विधायक राजेश्वर ने निभाया वादा सरोजनीनगर विधानसभा केर से बीजेपीपा विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने शहीद पथ स्थित अंसल एपीआई की सुशांत गोल्फ सिटी के आवंटियों सेजो वादा किया था उसे निभाया. उन्होंने आवंटियों से कहा था कि किसी का पैसा नहीं डूबने दिया जाएगा और न्याय मिलेगा. यह वादा गुक्रवार को तब पूरा हो गया जब एनसीएलएटी ने अंसल को दिवालिया घोषित करने वाले एनसीएलटी के आदेश पर रोक लगा दी.
उन्होंने मुख्यमंत्र योगी आदित्यनाथ से मेलकर मामला बताया था और बाद में एनसीएलएटी में खुद जाकर पैरवी भी की. यहां पर वो अधिवक्ता के तौर पर मौजूद भी रहे.
ये भी पढ़ें:न भारत में रह पाएगी और न ही पाकिस्तान दे रहा एंट्री पहलगाम अटैक के बाद बीच मंझधार में फंसी सना
असंल मामले में 5000 आवंटियों को मिली बड़ी राहत, NCLAT ने दिवालिया वाले आदेश पर लगाया स्टे
देश दुनियां की खबरें पाने के लिए ग्रुप से जुड़ें,
#INA #INA_NEWS #INANEWSAGENCY
Copyright Disclaimer :-Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing., educational or personal use tips the balance in favor of fair use.
Credit By :-This post was first published on https://www.tv9hindi.com/, we have published it via RSS feed courtesy of Source link,