सीजी- छत्तीसगढ़: कोरबा में अवैध शराब पर आबकारी विभाग का शिकंजा, 10 दिन में 61 केस दर्ज; 179 लीटर महुआ शराब जब्त – INA

कोरबा कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देश पर आबकारी विभाग ने जिले में अवैध शराब के खिलाफ सघन अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। सहायक आयुक्त आबकारी रविशंकर यादव के नेतृत्व में गठित टीम ने 1 से 10 सितंबर 2026 के बीच महज 10 दिनों में 61 आपराधिक प्रकरण दर्ज किए। इस दौरान टीम ने 178.870 लीटर अवैध महुआ शराब और 325 किलो शराब बनाने का लाहन जब्त किया है। जब्त सामग्री की अनुमानित बाजार कीमत करीब 40 हजार रुपये बताई गई है।
कार्रवाई के दौरान 11 आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत अजमानतीय अपराध दर्ज किया गया। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
नगोई थाना पाली, लाफा थाना पाली और अंडीकछार थाना हरदीबाजार क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री की सूचना पर उपनिरीक्षक दीपमाला लक्षवानी के नेतृत्व में टीम ने दबिश दी। कार्रवाई के दौरान संतराम, शिवशंकर गोस्वामी, संतोष गोस्वामी, मनोहर अगरिया और रामू जांगड़े के कब्जे से क्रमशः 8, 12.2, 11.5, 10.2 और 41 लीटर महुआ शराब बरामद की गई। इन कार्रवाइयों में कुल 82.9 लीटर महुआ शराब और 285 किलो लाहन जब्त किया गया। सभी आरोपियों को कटघोरा न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
छद्म ग्राहक बनकर की कार्रवाई
सुतर्रा थाना कटघोरा, मानपुर थाना कटघोरा और कुदरीखार थाना उरगा क्षेत्र में ग्रामीणों से मिली अवैध शराब बिक्री की सूचना के बाद आबकारी टीम ने अलग रणनीति अपनाई। उपनिरीक्षक सुकांत पांडेय की टीम ने छद्म ग्राहक बनकर आरोपियों तक पहुंच बनाई। मौके से क्रमशः 14, 8.7 और 22 लीटर, कुल 44.700 लीटर महुआ शराब बरामद की गई। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।
अन्य इलाकों में भी कार्रवाई जारी
बांधपारा जुनवानी क्षेत्र में शशि प्रसाद और जयराम को क्रमशः 15.5 और 6.5 लीटर महुआ शराब बेचते हुए पकड़ा गया। उपनिरीक्षक नारायण सिंह कंवर की टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोरबा न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। इसी तरह भैसमाखार थाना कुसमुंडा और रलिया थाना हरदीबाजार क्षेत्र में धनकुंवर और परदेशी राम को 15.5 और 8.5 लीटर महुआ शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। उपनिरीक्षक जया मेहर की टीम ने दोनों को कटघोरा न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।
5 लीटर से अधिक शराब पर गैर-जमानती अपराध
आबकारी विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ में 5 लीटर से अधिक अवैध शराब का रखना, निर्माण, बिक्री या परिवहन अजमानतीय अपराध है। ऐसे मामलों में 1 से 3 वर्ष तक की जेल और 25 हजार से 1 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। वहीं दूसरी बार दोषसिद्ध होने पर 2 से 5 वर्ष तक की जेल और 50 हजार से 2 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और परिवहन के खिलाफ अभियान . भी जारी रहेगा।