यूपी – यूपी : आजम खां और अब्दुल्ला की जेल से हो सकती है रिहाई, जमानत मंजूर होने के बाद ईडी के वारंट पर टिकी निगाहें – INA

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित दो पैन कार्ड मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को बड़ी राहत दी है। न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकलपीठ ने दोनों की सजा निलंबित करने की अर्जियां मंजूर करते हुए जमानत दे दी। अदालत के इस आदेश के बाद दोनों की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।
हालांकि, रिहाई के लिए जमानत की शर्तों और आवश्यक कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करना होगा। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से अगर कोई वारंट नहीं जारी किया गया तो दोनों जेल से बाहर आ सकते हैं। आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम फिलहाल रामपुर जेल में बंद हैं। दोनों को दो पैन कार्ड रखने के मामले में सात-सात साल की सजा सुनाई गई थी।