आगरा: भू-राजस्व बकाया के चलते संपत्तियों की जब्ती की गई.. आगे भी चलेगा अभियान
भू-राजस्व की राशि या वसूली धनराशि को जमा न कराने पर अचल सम्पत्ति हुई जब्त
आगरा 17 दिसंबर 2024 को उप जिला मजिस्ट्रेट (सदर), आगरा द्वारा प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार, भू-राजस्व की हज़ारों रुपये की बकाया राशि के संबंध में दो प्रमुख मामलों में संपत्तियां जब्त की गई हैं। यह कार्रवाई उस समय की गई जब संबंधित व्यक्तियों ने निर्धारित समय अवधि के भीतर अपने बकाए का भुगतान करने में असफलता दिखाई। इस कदम से न केवल व्यक्तिगत संपत्तियां प्रभावित हुईं, बल्कि इससे उन क्षेत्रों में प्रशासनिक सख्ती की झलक भी देखने को मिली है।
श्रीमती शान्ति देवी, पत्नी श्री उदयवीर सिंह, निवासी नगला गाढे, आगरा, पर 12 लाख 16 हजार 939 रुपये की बकाया भू-राजस्व राशि का भुगतान न करने का आरोप है। इसके परिणामस्वरूप, उनकी संपत्ति मौजा ग्राम बमरौली कटारा में खसरा संख्या 307, 909, 934, गाटा संख्या 281 तथा अन्य संबंधित रकवों को जब्त कर लिया गया है। इन जब्त की गई संपत्तियों का कुल रकवा 0.7216 है, जिसमें विभिन्न गाटों के माध्यम से जमीन के छोटे-छोटे हिस्से शामिल हैं।
दूसरे मामले में, श्री बंगाली पुत्र श्री ग्याप्रसाद निवासी विझामई, आगरा ने 5 लाख 29 हजार 247 रुपये का बकाया भू-राजस्व समय पर जमा नहीं किया। उनकी संपत्ति भी तहसील विझामई में खसरा संख्या 407, 409 के अंतर्गत आने वाले 0.5169 रकव में जब्त कर ली गई है। इन संपत्तियों की जब्ती ने स्थानीय स्तर पर नई चर्चाओं को जन्म दिया है, खासकर उन लोगों के लिए जो हमेशा भू-राजस्व के भुगतान को नजरअंदाज करते रहे हैं।
उप जिला मजिस्ट्रेट (सदर) ने यह स्पष्ट किया है कि संपत्तियों की जब्ती के बाद, संबंधित व्यक्तियों को अब उनकी संपत्तियों का हस्तांतरण, बिक्री, दान या अन्य किसी प्रकार का प्रभार अर्जन करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह निर्णय केवल प्रभावित व्यक्तियों के लिए ही नहीं, बल्कि अन्य संभावित खरीदारों या दाताओं के लिए भी लागू है, ताकि वह संपत्तियों को अवैध रूप से प्राप्त न कर सकें।
भू-राजस्व वसूली में इस प्रकार की कार्रवाई से यह स्पष्ट है कि प्रशासन इस दिशा में गंभीर है एवं किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता को सहन नहीं किया जाएगा। प्रशासनिक क्रियाविधियों के अंतर्गत यह सुनिश्चित करने का कार्य किया जा रहा है कि लोग अपनी जिम्मेदारियों का पालन करें और समय पर अपने बकाए का भुगतान करें। यदि कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से भागता है या भुगतान नहीं करता है, तो ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी, जैसा कि उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिखाया गया है।
इस मामले से संबंधित जानकारी को जनता के सामने लाना आवश्यक है, ताकि भविष्य में और लोग ऐसे मामलों से सबक लें और अपने भू-राजस्व का समय पर भुगतान करें। इससे अन्य नागरिकों को भी प्रेरणा मिलेगी कि वे प्रशासन के साथ सहयोग करें। इसके अलावा, यह भी एक संदेश है कि सरकारी संपत्तियां और भूमि को उचित तरीके से प्रबंधित किया जाना चाहिए, ताकि स्थानीय विकास और सेवा प्रदान करने में कोई बाधा न आए।
इस प्रशासनिक कार्रवाई ने एक नई चेतावनी दी है कि अब से भू-राजस्व के बकाए को गंभीरता से लिया जाएगा और ऐसे मामलों में प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेगा। जिससे यह स्पष्ट हो सके कि जहां एक ओर सरकार विकासात्मक कार्यों में ध्यान दे रही है, वहीं दूसरी ओर यह भी सुनिश्चित कर रही है कि कानून का पालन किया जाए और वित्तीय अनुशासन को बनाए रखा जाए।
आगरा जिले के लिए इन घटनाओं का महत्व विशेष है क्योंकि यह एक संदेश देता है कि प्रशासन अपने कर्तव्यों के प्रति सजग है और वह किसी भी स्थिति में कानून के साथ समझौता नहीं करेगा। ऐसे मामलों से न केवल स्थानीय नागरिकों में जागरूकता बढ़ेगी, बल्कि प्रशासन की छवि भी मजबूत होगी।