भास्कर अपडेट्स:जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में लैंडमाइन ब्लास्ट में घायल जवान की मौत; इलाज के दौरान दम तोड़ा- INA NEWS

जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में लैंडमाइन ब्लास्ट में सेना का एक जवान शहीद हो गया। सेना के मुताबिक 13 जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फैंट्री के हवलदार जुबैर अहमद सोमवार को सीमावर्ती जिले के ट्रेहगाम इलाके में पुताहा खान गली में लैंडमाइन ब्लास्ट में घायल हो गए थे। अधिकारियों ने बताया कि घायल जवान को द्रुगमूला के एक मिलिट्री अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। आज की बाकी बड़ी खबरें… अहमदाबाद में छात्र की हत्या के 4 महीने बाद गुजरात सरकार ने प्राइवेट स्कूल का मैनेजमेंट अपने हाथ में लिया गुजरात सरकार ने अहमदाबाद के एक प्राइवेट स्कूल का मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लिया है, क्योंकि उस पर कानूनों के उल्लंघन का आरोप है। यह घटना क्लास 10 के एक छात्र की एक साथी छात्र के चाकू मारकर हत्या किए जाने के लगभग चार महीने बाद हुई है। राज्य शिक्षा विभाग ने सोमवार को जारी एक नोटिफिकेशन में शहर के खोखरा इलाके में स्थित सेवंथ डे एडवेंटिस्ट स्कूल को अपने हाथ में लेने का फैसला लिया। अधिकारियों ने पाया कि संस्थान ने विभिन्न शिक्षा कानूनों का बार-बार उल्लंघन किया है। दिल्ली के जाफराबाद में दो भाइयों की गोली मारकर हत्या, आरोपी की पहचान नहीं दिल्ली के जाफराबाद इलाके में मंगलवार सुबह दो सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि फायरिंग की सूचना रात करीब 1:40 बजे मिली थी। मृतकों की पहचान जाफराबाद निवासी 31 साल के फैजल और उसके 33 साल के भाई नदीम के रूप में हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम को एक युवक मृत अवस्था में मिला, जबकि दूसरे को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। पुलिस के अनुसार, नदीम को जेपीसी अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक अधिकारी ने बताया कि मामले में FIR दर्ज कर ली गई है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए हैं, ताकि घटनाक्रम की कड़ी जोड़ी जा सके। पुलिस ने आरोपी की पहचान के लिए कई टीमें बनाई हैं और इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल हमलावर की पहचान नहीं हो सकी है। केरल हाईकोर्ट बोला- दूसरी शादी टूटने के सबूत पर ही पूर्व पति से निकाह वैध केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम महिला की अपने पूर्व पति से दोबारा शादी तभी वैध मानी जाएगी, जब उसकी दूसरी शादी का पूरा होना और फिर उसका टूटना साबित हो। कोर्ट ने यह फैसला एक मुस्लिम पुरुष की याचिका पर सुनाया। याचिकाकर्ता और उसकी पहली पत्नी की शादी तीन साल चली थी। इसके बाद तलाक हो गया। प्रतिवादी महिला ने दावा किया कि उसने किसी और से दूसरी शादी की थी, जो टूट गई। कोर्ट ने कहा कि जब तक महिला दूसरी शादी के टूटने को साबित नहीं करती, तब तक याचिकाकर्ता से दोबारा शादी की कानूनी मान्यता नहीं हो सकती।
Source link
यह पोस्ट सबसे पहले भस्कर डॉट कोम पर प्रकाशित हुआ हमने भस्कर डॉट कोम के सोंजन्य से आरएसएस फीड से इसको रिपब्लिश करा है |


