देश- शराब नीति घोटाले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत,सुप्रीम कोर्ट ने दी ये छूट- #NA
मनीष सिसोदिया को SC से बड़ी राहत
दिल्ली के कथित शराब घोटाले में आरोपी और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने आबकरी नीति मामले से जुड़े करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत की शर्तों में बदलाव की मांग को मंजूरी दे दी है. अब सिसोदिया को हफ्ते में दो बार पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं होगी. हालांकि कोर्ट ने सिसोदिया को कहा है कि वो नियमित रूप से ट्रायल में शामिल हों. छूट मिलने के बाद सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत की उस शर्त में ढील देने के लिए अर्जी दायर की गई थी. जिसके तहत सिसोदिया को हफ्ते में दो बार पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता होती है. कोर्ट ने कहा कि हमारा मानना है कि शर्त की आवश्यकता नहीं है और इसलिए इसे हटा दिया गया.
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हालांकि SC ने कहा कि सिसोदिया को ट्रायल के दौरान नियमित रूप से पेश होना होगा. सिसोदिया ने दायर अर्जी में जमानत की शर्तों में छूट देने की मांग की थी. जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है.
सिसोदिया ने कोर्ट का जताया आभार
सिसोदिया ने जमानत में ढील मिलने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, माननीय सुप्रीम कोर्ट का हृदय से आभार, जिसने ज़मानत की शर्त को हटाकर राहत प्रदान की है. यह निर्णय न केवल न्यायपालिका में मेरी आस्था को और मजबूत करता है, बल्कि हमारे संवैधानिक मूल्यों की शक्ति को भी दर्शाता है. मैं हमेशा न्यायपालिका और संविधान के प्रति अपने कर्तव्यों का सम्मान करता रहूंगा. जय भीम, जय भारत.
माननीय सुप्रीम कोर्ट का हृदय से आभार, जिसने ज़मानत की शर्त को हटाकर राहत प्रदान की है। यह निर्णय न केवल न्यायपालिका में मेरी आस्था को और मजबूत करता है, बल्कि हमारे संवैधानिक मूल्यों की शक्ति को भी दर्शाता है। मैं हमेशा न्यायपालिका और संविधान के प्रति अपने कर्तव्यों का सम्मान करता
— Manish Sisodia (@msisodia) December 11, 2024
कोर्ट के फैसले के पहले तक सिसोदिया को हर सोमवार और गुरुवार को सुबह पुलिस स्टेशन जाना होता था, ऐसा न करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती थी. कोर्ट के फैसले के बाद अब उन्हें ऐसा नहीं करना होगा. सिसोदिया फरवरी 2023 से अगस्त 2024 तक जेल में थे. अगस्त महीनें में उन्हें कुछ शर्तों के साथ जमानत दी गई थी.
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