बड़ा झटका! दिल्ली में 1 जुलाई से इन वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, सरकार ने बदल दिया नियम
.webp)
Petrol diesel New Rule : अगर आप राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रहते हैं और गाड़ी मेंटेन करते हैं तो यह खबर आपके काम की हो सकती है. क्योंकि दिल्ली में 1 जुलाई से 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा. ऐसे में अगर आप भी पुरानी गाड़ियां यूज करते हैं तो आपके सामने भी पेट्रोल-डीजल लेने की समस्या खड़ी हो सकती है. दरअसल, दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने 1 जुलाई 2025 से एंड-ऑफ-लाइप यानी ईओएल गाड़ियों को पेट्रोल-डीजल भरवाने पर बैन लगाने का ऐलान किया है.
यह खबर भी पढ़ें- भारत को मिलने जा रहा दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार! चीन और पाकिस्तान में मच गया हड़कंप
दिल्ली सरकार ने क्यों उठाया कदम
दरअसल, दिल्ली सरकार की तरफ से यह कदम राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए उठाया गया है. इसके लिए सरकार ने दिल्ली के पेट्रोल पंपो पर निगरानी टीमों को भी तैनात कर दिया है. इस तरह से दिल्ली के करीब 350 पेट्रोल पंप सीधे सरकार की निगरानी में चले जाएंगे. पेट्रोल पंप पर तेल के लिए आने वाला वाहन नया है या पुराना इसकी पहचान के लिए ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन यानी एएनपीआर सिस्टम इंस्टॉल किया है. एएनपीआर का इस्तेमाल वाहन नंबर को स्कैन करने के लिए किया जाता है. यह तय करता है कि कौन सा वाहन प्रतिबंधित श्रेणी में और कौन सा नहीं. दिल्ली सरकार ने अपने इस आदेश को अमलीजामा पहनाने के लिए चार विभागों को अलग-अलग जिम्मेदारियां दी हैं.
यह खबर भी पढ़ें- अभी-अभी पाकिस्तान में ये किसने कर दिया बड़ा हमला, 13 जवानों की हो गई मौत और इतने घायल
इन विभागों को सौंपी जिम्मेदारी
इसके साथ ही दिल्ली परिवहन विभाग ने संबंधित एजेंसियों का आदेश दिया है कि वो 28 जून तक तैनात किए जाने वाले अधिकारियों की पूरी जानकारी शेयर करें. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली में अब पॉल्यूशन कंट्रोल के तहत 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनं को तेल भरवाने की अनुमति नहीं होगा. मतलब साफ है कि अब ऐसे वाहन दिल्ली की सड़कों पर नहीं चल सकेंगे. ऐसे में इन वाहनों के पास अब स्क्रैप में बदले जाने का विकल्प ही बचा है.
बड़ा झटका! दिल्ली में 1 जुलाई से इन वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, सरकार ने बदल दिया नियम
देश दुनियां की खबरें पाने के लिए ग्रुप से जुड़ें,
[ad_1] #INA #INA_NEWS #INANEWSAGENCY
Copyright Disclaimer :-Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing., educational or personal use tips the balance in favor of fair use.
Credit By :-This post was first published on newsnationtv.com, we have published it via RSS feed courtesy of Source link,









.webp)


