Bihar Election 2025: बिहार में मतदान व्यवस्था में हुआ बड़ा सुधार, जानें दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या हैं विशेष सुविधाएं

Bihar Election 2025: बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है. दो चरणों में मतदान के साथ ही ये चुनाव 14 नवंबर को काउंटिंग के सथ संपन्न होंगे. चुनाव को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग यानी ECI ने कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं.  इनमें मतदान केंद्रों की संख्या में वृद्धि, न्यूनतम सुविधाओं की गारंटी, दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष प्रबंध जैसे अनेक उपाय शामिल हैं.  आयोग का उद्देश्य है कि हर मतदाता को सुलभ, सम्मानजनक और सुरक्षित मतदान अनुभव मिले. लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए खास व्यवस्थाएं की हैं. आइए जानते हैं कि इस बार का चुनाव मतदाताओं के लिए कितना सुविधाजनक और पुख्ता बनाया गया है. 

एक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 मतदाता

निर्वाचन आयोग ने तय किया है कि अब एक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 मतदाता ही होंगे . इस निर्णय के परिणामस्वरूप बिहार में मतदान केंद्रों की संख्या 77,462 (2024) से बढ़ाकर 90,712 (2025) कर दी गई है.  यह वृद्धि विशेष रूप से हाई राइज बिल्डिंग, समूह आवास सोसाइटी, आरडब्ल्यूए कॉलोनी, और शहरी स्लम क्षेत्रों में किए गए विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर की गई है, जहां ग्राउंड फ्लोर पर सामुदायिक सुविधाएं उपलब्ध हैं. 

मतदान केंद्रों पर आश्वस्त न्यूनतम सुविधाएं (AMF)

बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) को निर्देश दिए गए हैं कि सभी मतदान केंद्र ग्राउंड फ्लोर पर हों और सड़क से सीधा व सुगम मार्ग हो. इस दौरान कुछ सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं. इसके तहत…

– पीने का स्वच्छ पानी

– प्रतीक्षा शेड

– शौचालय (जल सुविधा सहित)

– पर्याप्त रोशनी

– दिव्यांगों के लिए मानक रैंप (1:12 ढलान के साथ)

– मतदान कक्ष में मानकीकृत गुप्त मतदान कक्ष

– स्पष्ट दिशासूचक चिन्ह (Signage)

– स्थायी रैंप और इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण को भी प्राथमिकता दी गई है. 

दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष व्यवस्था

हर विधानसभा क्षेत्र में दिव्यांग मतदाताओं और वरिष्ठ नागरिकों की पहचान कर उन्हें संबंधित मतदान केंद्रों से जोड़ा गया है. इनके लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं जैसे:

– रैंप और व्हीलचेयर की सुविधा

– मतदान केंद्रों के पास नामित पार्किंग

– मतदान प्रक्रिया में प्राथमिकता

– भाषण एवं श्रवण बाधित मतदाताओं के लिए विशेष सुविधा

– स्वयंसेवक सहायता (RO/DEO की ओर से नियुक्त)

– दिव्यांग (सक्षम) पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से व्हीलचेयर की पूर्व बुकिंग

– दृष्टिबाधित मतदाताओं के लिए ब्रेल डमी बैलेट शीट एवं ब्रेल-सक्षम EVM यूनिट

– आवश्यक होने पर दृष्टिबाधित मतदाता अपने साथ एक सहायक भी ला सकते हैं (नियम 49N के तहत). 

जागरूकता के लिए मतदाता सुविधा पोस्टर

निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों पर चार तरह के एकरूप और मानकीकृत मतदाता सुविधा पोस्टर (VFP) लगाने के निर्देश दिए हैं:

– मतदान केंद्र का विवरण

– प्रत्याशियों की सूची

– मतदाता के लिए क्या करें और क्या न करें

– मान्य पहचान पत्र और मतदान की प्रक्रिया

– इन पोस्टरों से मतदाताओं को जरूरी जानकारी आसानी से उपलब्ध होगी.

मतदाता सहायता बूथ (VAB) पर मार्गदर्शन के लिए समर्पित टीम

हर मतदान केंद्र स्थान पर एक मतदाता सहायता बूथ स्थापित किया जाएगा, जिसमें BLO या अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे. यहां मतदाता अपने नाम और क्रम संख्या की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे. अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार Alphabetic Locator का उपयोग किया जाएगा, जो ERO-Net से जनरेट होगा.  यह बूथ प्रमुख स्थान पर लगे होंगे ताकि हर मतदाता आसानी से इन्हें देख और उपयोग कर सके. 

मोबाइल फोन जमा करने की सुविधा

मतदान केंद्र में शांति और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए एक मोबाइल फोन जमा केंद्र मतदान केंद्र के बाहर स्थापित किया जाएगा:

– 100 मीटर की परिधि में मोबाइल केवल स्विच ऑफ मोड में ही रखा जा सकेगा. 

– प्रवेश से पहले मतदाता को फोन जमा करना होगा और टोकन प्राप्त होगा. 

– मतदान के बाद टोकन वापस कर फोन प्राप्त किया जा सकता है.

– हालांकि, यह सुविधा कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में उपलब्ध न हो पाने की संभावना है. 

– गोपनीय मतदान के लिए मानकीकृत मतदान कक्ष

मतदान की गोपनीयता बनाए रखने के लिए मतदान कक्ष अनिवार्य किए गए हैं:

– ऊंचाई: 30 इंच, चौड़ाई और गहराई: 24 इंच

– स्टील-ग्रे रंग के अपारदर्शी फ्लेक्स बोर्ड से बने होंगे

– 30 इंच ऊंचे मेज पर रखे जाएंगे

बता दें कि मेज के तीनों तरफ चिपकाए जाएंगे: चुनाव का नाम, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश, विधानसभा संख्या व नाम, मतदान केंद्र संख्या, मतदान तिथि आदि.  इससे न केवल मतदान की गोपनीयता सुनिश्चित होगी, बल्कि देशभर में मतदान व्यवस्था में एकरूपता भी आएगी.

(Source: Election Commission Of India)

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