CG News: छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में चैतन्य बघेल को हाई कोर्ट से जमानत, पिछले साल गए थे जेल- #INA

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में चैतन्य बघेल को हाई कोर्ट से जमानत, पिछले साल गए थे जेल

चैतन्य बघेल

छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला मामले में हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को जमानत दे दी है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) और आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज मामलों में यह राहत दी गई है. इससे पहले बिलासपुर हाई कोर्ट ने चैतन्य की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था.

शराब घोटाले में संलिप्तता के आरोप के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने चैतन्य बघेल को 18 जुलाई, 2025 को गिरफ्तार किया था. उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा था. हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल किया था.

चैतन्य बघेल पर आरोप है कि शराब सिंडिकेट का पूरा कंट्रोल उसी के हाथ में था. सियासी वर्चस्व की वजह से वो पूरे नेटवर्क का संचालन कर रहा था. यहां तक की पैसे का लेन-देन और हिसाब किताब भी चैतन्य ही रखता था. पूरे सिंडिकेट के कैसे चलाया जाए इसके पीछे पूरा दिमाग चैतन्य का ही था.

जिस समय शराब घोटाला मामला सामने आया था उस समय दावा किया गया था कि चैतन्य बघेल से 200 से 250 करोड़ रुपए मिले हैं. इस पैसे का इस्तेमाल चैतन्य ने अपने रियल स्टेट कारोबार में लगाया था. इस मामले में ईडी ने कई सीनियर आईएस अधिकारी और राजनेताओं को गिरफ्तार किया था.

चैतन्य बघेल ने ईडी की गिरफ्तार के खिलाफ हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. हाई कोर्ट ने मामले पर कई बार सुनवाई की. हाल ही में अदालत ने सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था. अदालत में मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अब चैतन्य बघेल को जमानत देने का फैसला किया है.

ब्रेकिंग स्टोरी है, अपडेट हो रही है…

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में चैतन्य बघेल को हाई कोर्ट से जमानत, पिछले साल गए थे जेल

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