स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न करायी जाएगी सिविल कोर्ट की क्लर्क भर्ती परीक्षा- एडीएम

संवाददाता-राजेन्द्र कुमार

हाजीपुर, 21 दिसंबर। संयोजक, केन्द्रीय चयन एवं नियुक्त समिति सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पटना से प्राप्त पत्र के आलोक में सिविल न्यायालयों में क्लर्क भर्ती प्रारंभिक लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के स्वच्छ संचालन को लेकर वैशाली समाहरणाय सभागार में जिलाधिकारी के निर्देश के आलोक में अपर समाहर्त्ता (आपदा) वैशाली द्वारा सभी केन्द्राधीक्षक, प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों को शुक्रवार को ब्रीफिंग में बताया गया कि यह परीक्षा दिनांक 22.12.2024 (रविवार) को वैशाली जिला के 11 परीक्षा केन्द्रों पर दो पालियों में- प्रथम पाली 10:00 बजे पूर्वाह्न से 12:00 मध्याहन तक एवम द्वितीय पाली 02:00 बजे अप. से 4:00 बजे अप. तक सम्पन्न करायी जायेगी।

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इस परीक्षा को निष्पक्ष, कदाचारमुक्त एवं स्वच्छ संचालन के लिये केन्द्रीय चयन एवं समिति सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्धारित मानक के अनुरूप प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर सशस्त्र पुलिस बल / महिला पुलिस बल, स्टैटिक दण्डाधिकारी, गश्ती दण्डाधिकारी एवं जोनल दण्डाधिकारी-सह-उड़नदस्ता दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी है। सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल परीक्षा प्रारंभ होने से दो घंटा पूर्व अर्थात 08:00 बजे पूर्वा० में अपनी प्रतिनियुक्ति स्थल ग्रहण कर लेंगे एवं परीक्षा के सामाप्ति के बाद भी केन्द्र पर उपस्थित रहकर विधि-व्यवस्था संधारित करेंगे।

परीक्षा केन्द्र के मुख्य द्वार पर ही केन्द्राधीक्षक, प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल की सहायता से परीक्षार्थियों की शारीरिक जाँचोपरांत, आयोग द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र एवं फोटोयुक्त पहचान पत्र देख कर ही परीक्षा केन्द्र के अन्दर प्रवेश करने देंगे। इसके पश्चात् परीक्षा कक्ष में प्रवेश के पूर्व एवं परीक्षा कक्ष में भी वीक्षक के द्वारा परीक्षार्थियों की सघन तलासी कर ली जाय। परीक्षार्थी प्रथम पाली में 08:30 बजे से एवम द्वितीय पाली में 12:30 बजे से परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करेंगे। परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा पूर्व अर्थात प्रथम पाली में 9:30 बजे पूर्वा० के बाद तथा द्वितीय पाली में 1:30 बजे के बाद किसी भी परिक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र के अन्दर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

परीक्षा अवधि की समाप्ति के पहले किसी परीक्षार्थी को परीक्षा भवन छोड़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी। सभी परीक्षा केन्द्र पर सीसीटीवी कैमरा एवं जैमर लगाने का निर्देश दिया गया है। परीक्षा केन्द्र की विडियोग्राफी कराने का निर्देश दिया गया है। नोडल पदाधिकारी ने कहा कि परीक्षा केन्द्र पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं वीक्षक किसी भी व्यक्ति / परीक्षार्थी के पास मोबाईल नहीं रहेगा।
सभी केन्द्राधिक्षकों को सीटिंग प्लान तैयार कर इसकी एक प्रति परीक्षा केन्द्र के मुख्य द्वार पर प्रदर्शित करने का भी निर्देश दिया गया है ताकि परीक्षार्थियों को आवश्यक सुविधा मिल सके।

परीक्षा कक्ष में प्रत्यके बेंच पर अधिकतम दो परीक्षार्थी हीं बैठाये जाऐंगे। परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष के अंदर मोबाईल, ब्लूटूथ, पेजर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिभाईस ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। कदाचार के आरोप में पकड़े गये परीक्षार्थियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण परीक्षा है, जिसके सफल संचालन में सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकरी एवं कर्मी विशेष सर्तकता रखते हुए अपनी जवाबदेही निभाएँगे। सभी जोनल दंडाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि परीक्षा केन्द्रों पर विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिए भ्रमणशील रह कर यह सुनिश्चित करेगें कि परीक्षा केन्द्रों के पास अत्यधिक भीड़ न लगे। आस-पास के इलेक्ट्रॉनिक दुकानों, साईबर कैफे, फोटोस्टेट की दुकानों पर विशेष नजर रखेगे। जिला स्तर पर दूरभाष संख्या-06224-260220 पर जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना करायी जायेगी जो परीक्षा दिन सतत् क्रियाशील रहेगा।

जिलाधिकारी के निदेश पर अनुमंडल पदाधिकारी हाजीपुर के द्वारा परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू किया गया है।

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