Nation- पंजाब में छोटे कारोबारियों को बड़ी सौगात, CM भगवंत मान ने कैबिनेट बैठक में दी मंजूरी- #NA

बैठक करते हुए सीएम भगवंत मान
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब दुकान एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 में संशोधन को मंजूरी दे दी है. इस अधिनियम का मकसद 95 फीसदी छोटे कारोबारों पर लगने वाली शर्तों को कम करना और उनके कारोबार को सरल बनाना है.
ये सारे फैसले मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में उनके सरकारी निवास पर हुई मंत्री परिषद की बैठक में लिये गये. इसी के साथ पंजाब देश का पहला ऐसा सूबा बन गया है जहां दुकानदारों को 20 वर्कर्स तक कानूनी रियायत मिली है.
सीएम ने बताया क्रांतिकारी संशोधन
मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि इस क्रांतिकारी संशोधन के अनुसार कम से कम 20 कर्मचारियों वाले सभी संस्थान अब इस अधिनियम के सभी प्रावधानों से मुक्त होंगे. इस कदम से पंजाब भर के लाखों दुकान मालिकों को सीधा लाभ मिलने की संभावना है. हालांकि ऐसे संस्थानों को अपना कारोबार शुरू करने या इस अधिनियम के लागू होने के छह महीने के भीतर श्रम विभाग के पास संबंधित जानकारी जमा करवानी होगी.
कर्मचारियों की तनख्वाह में वृद्धि के लिए एक तिमाही में ओवरटाइम की स्वीकृत घंटों की सीमा 50 से बढ़ाकर 144 कर दी गई है. इसके अलावा प्रतिदिन कामकाज का समय 10 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया गया है, जिसमें आराम का समय भी शामिल है. साथ ही कर्मचारियों को प्रतिदिन 9 घंटे या सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम करने पर नियमित दर से दुगुनी दर पर भुगतान अनिवार्य होगा.
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी हुई सरल
पंजाब सरकार ने बताया है कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को भी सरल कर दिया गया है. अब 20 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों को आवेदन जमा करने के 24 घंटे के भीतर पंजीकरण की स्वीकृति स्वतः मानी जाएगी. इस संशोधन के तहत 20 कर्मचारियों तक वाले संस्थानों को केवल प्रारंभिक जानकारी देने की आवश्यकता होगी और उन्हें रजिस्टर रखने की ज़रूरत नहीं होगी.
इसके साथ ही, धारा 21 और 26 के तहत दंडों को भी तर्कसंगत बनाते हुए न्यूनतम जुर्माना 25 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये और अधिकतम जुर्माना 100 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया है.
कारोबारियों को शर्तों का पालन करना होगा
कर्मचारियों की परेशानियों को कम करने और कारोबारियों को शर्तों का पालन करने के लिए समय देने में पहली और दूसरी उल्लंघना तथा उसके बाद की उल्लंघना के बीच सुधार के लिए तीन महीने का समय दिया जाएगा. उल्लंघना की कंपाउंडिंग की अनुमति देने के लिए धारा 26ए जोड़ी गई है ताकि इस अधिनियम को आपराधिक श्रेणी से बाहर रखा जा सके, और दुकानदारों को अदालतों के चक्कर से मुक्ति मिल सके. इसके अलावा श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए विभिन्न श्रम कानूनों के माध्यम से उपलब्ध सभी अधिकारों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा.
पंजाब में छोटे कारोबारियों को बड़ी सौगात, CM भगवंत मान ने कैबिनेट बैठक में दी मंजूरी
देश दुनियां की खबरें पाने के लिए ग्रुप से जुड़ें,
#INA #INA_NEWS #INANEWSAGENCY
Copyright Disclaimer :-Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing., educational or personal use tips the balance in favor of fair use.
Credit By :-This post was first published on https://www.tv9hindi.com/, we have published it via RSS feed courtesy of Source link,