देश – सावधान: बैंक में जमा कर रहे हैं कैश तो हो जाएं अलर्ट, देना पड़ेगा 60 फीसदी टैक्स #INA

Income Tax New Rule: देश में करोड़ों लोग बैंक से लेन देन करते हैं. समय के साथ-साथ बैंकिंग भी डिजिटल हो गई है. यानी अब आपको बाजार से कुछ खरीदारी करना है तो आपको नकद की जरूरत नहीं पड़ती बल्कि UPI आदि कई तरीके हैं जिसके जरिए आप अपनी खरीदारी का पेमेंट कर लेते हैं. वहीं सरकार ने समय के साथ इनकम टैक्स के नियमों में भी काफी बदलाव किए हैं. लेकिन नए साल से पहले सरकार ने इनकम टैक्स के नियमों में एक बड़ा बदलाव कर दिया है. इसका सीधा असर देश के करोड़ों लोगों पर पड़ सकता है. 

कैश जमा करना पड़ सकता है महंगा

बैंक से लेन देन करने वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल अब इनकम टैक्स के नए निमय के तहत बैंक में कैश जमा करना महंगा पड़ सकता है. जी हां नकदी जमा पर आपको 60 फीसदी तक टैक्स देना पड़ सकता है.

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कब लगेगा कैश जमा पर 60 प्रतिशत टैक्स

बैंक में कैश जमा करने पर तब ही आपको 60 फीसदी इनकम टैक्स चुकाना होगा जब आपने अपने जमा पर कोई सोर्स स्पष्ट नहीं किया होगा. कई बार लोग बैंकों में सिर्फ धन जमा करते हैं लेकिन इसके लिए कभी सोर्स नहीं बताते हैं. ऐसे में जरूरी है कि जब भी आप बैंक में कोई कैश जमा करें तो उसका सोर्स जरूर साफ कर दें. वरना आपको 60 प्रतिशत टैक्स देना पड़ सकता है. 

कैश का सोर्स न हो तो क्या करें

अगर आप बैंक में नकदी जमा कर रहे हैं और आप इसका सोर्स नहीं बता पा रहे हैं तो क्या करना चाहिए. इसका जवाब है कि ऐसा कोई नियम नहीं है. क्योंकि सोर्स न बताने पर आयकर विभाग की ओर से आपको नोटिस जारी किया जा सकता है. यही नहीं इसके साथ ही आपसे तगड़ टैक्स भी वसूला जा सकता है. 

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आयकर विभाग की ओर से वसूले गए टैक्स में 25 प्रतिशत सरचार्ज और 4 फीसद सेस भी लगाया जाता है. 

क्यों वसूला जाता है 60 फीसदी टैक्स

दरअसल आयकर विभाग की नजर में जिस बड़ी नकदी राशि का सोर्स नहीं है उसे वह मनी लॉन्ड्रिंग, टैक् सचोरी या फिर अवैध वित्तीय गतिविधि मानता है. यही कारण है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से ऐसी नकदी पर तगड़ा टैक्स वसूला जाता है. 

कितना कैश जमा करने पर देना होगा सोर्स

अब सबसे बड़ा सवाल हर किसी के जहन में यह है कि आखिर कितनी राशि पर आपको अपने कैश जमा करने का सोर्स बताना होगा. इसके लिए हम आपको बता दें कि आप 10 लाख रुपए या इससे अधिक राशि बैंक में नकद जमा कर रहे हैं तो आपको इसकी जानकारी बैंक में स्पष्ट करना होगी. चालू खाता धारकों के लिए इसे 50 लाख रुपए तक छूट दी गई है. क्योंकि कारोबारियों के लिए इतनी राशि का लेन-देन अपने व्यापार में होता रहता है.

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