देश- पड़ोसियों को घर बुलाया, मारपीट की… 11 साल बाद पति-पत्नी को मिली 5 साल की जेल- #NA
कानपुर जिला कोर्ट ने 11 साल बाद दो आरोपियों को मारपीट के मामले में सजा सुनाई. 11 साल पहले कानपुर में नौबस्ता इलाके से कुछ लोगों के बीच मारपीट हुई थी. इस पूरे मामले में आरोपी दंपत्ति ने घर में बुलाकर पड़ोसी में रहने वाले लोगों के साथ मारपीट की थी. इसके बाद पीड़ित परिवार की ओर से नौबस्ता थाने में FIR दर्ज कराई थी. मामले में 308 का मुकदमा आरोपी दंपति पर दर्ज हुआ था. अब इस केस में 11 साल बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला है.
ग्यारह साल पहले के मारपीट के एक मामले में कानपुर के अपर सत्र न्यायाधीश राम अवतार प्रसाद की कोर्ट ने आरोपी दंपती को 5-5 साल की सजा मुकर्रर करते हुए पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है. पूरे मामले में पीड़ित परिवार की ओर से पैरवी में कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद डिमरी ने बताया कि साल 2013 की 23 जुलाई को पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई थी.
लोहे की रॉड से किया था हमला
पीड़िता क्षमा पाल की मां शशी पाल अपने हंसपुरम घर में मौजूद थीं. तभी तकरीबन रात के 9:00 बजे पड़ोस में रहने वाले रामकरण ने फोन करके उन्हें अपने घर बुलाया और अपनी पत्नी के साथ उन पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया. पीड़ित पक्ष ने अपने अधिवक्ता को बताया था कि घटना के समय उसके साथ उसकी मां भी पड़ोसी रामकरण के घर साथ गई हुई थी. रामकरण यादव और उसकी पत्नी ने लोहे की रॉड से उनके ऊपर वार किया था.
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सालों तक चला इलाज
क्षमा पाल की मां मौके पर ही लहूलुहान होकर बेहोश हो गई थी. उसके बाद शोर शराबा सुनकर अगल-बगल के लोग जब मौके पर पहुंचे, तो आरोपी ने उल्टा पीड़ित परिवार पर ही गंभीर आरोप लगाने लगे थे. क्षमा ने बताया कि घटना में उनकी मां को गंभीर चोटें आई थी. इसके बाद पड़ोसियों की मदद से ही उन्हें पहले सरकारी अस्पताल फिर प्राइवेट अस्पताल में पहुंचाया गया था, जहां मां का सालों इलाज करा ना पड़ा.
11 साल बाद मिला न्याय
घटना को अंजाम देने में क्षमा पाल के पड़ोसी रामकरण यादव और उनकी पत्नी तपेश्वरी देवी शामिल थी. मामले में तत्कालीन थानाध्यक्ष थाना नौबस्ता ने पीड़िता की तहरीर पर आरोपी रामकरण और तपेश्वरी देवी के खिलाफ धारा 308 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच और विवेचना शुरू की थी. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी दंपति के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी. करीब 11 साल बाद बीते शनिवार को न्यायालय ने तमाम गवाहों और सबूत के आधार पर दंपती पर आरोपी बातते हुए सजा और जुर्माने का फैसला सुनाया है.
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