देश – दिल्ली-एनसीआर से हटा GRAP 4, सुप्रीम कोर्ट ने दी इजाजत, जानें क्या खुला और क्या बंद #INA
Delhi-NCR: दिल्ली में लगी निर्माणकार्य पर रोक फिर से हटा दी गई है. अब यहां बंद पड़े कंस्ट्रक्शन दोबारा शुरू हो जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को GRAP 4 के नियमों पर छूट देने की अनुमति दी है. शीर्ष अदालत ने एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट कमीशन को कहा कि ग्रेप 2 के नीचे जाने की इजाजत नहीं मिल सकती लेकिन, दिल्ली/NCR में लागू ग्रेप 4 के प्रावधान हटाया जा सकता है.
ग्रैप-2 रहेगा लागू
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय प्रदूषण स्तर में गिरावट देखते हुए लिया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि बीते हफ्ते दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक में गिरावट देखने को मिली. यहां केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि दिल्ली-NCR में प्रदूषण के स्तर में सुधार आया है. इसमें धीमे-धीमे कमी आ रही है, ऐसे में हमें ग्रैप 4 के नियमों में छूट देने पर विचार करना चाहिए. हालांकी, अधिवक्ता ने साफ कहा कि उचित यहीं होगा कि फिलहाल ग्रैप-2 के नियमों से नीचे न जाएं.
बता दें कि ग्रेप-2 के तहत प्रदूषण कम करने के लिए सड़कों पर धूल उड़ने से रोकने के लिए मशीन से सफाई की जाती है. इसके अलावा सड़कों पर पानी से छिड़काव किया जाता है. बता दें इसके अलावा पॉल्यूशन को कम करने के लिए सड़कों से कूड़े को उठाया जाता है.
Grap 4 के नियमों के तहत ये उपाए
जानकारी के अनुसार ग्रेप 4 के नियमों के तहत प्रदूषण कम करने के लिए सभी तरह निर्माण कार्यों पर पूरी तरह से पाबंदी होती है. इसके अलावा इसमें सड़क निर्माण, ड्रिलिंग, बोरिंग, खुदाई और स्टोन क्रशर जैसे कार्यों पर भी प्रतिबंध होता है. बता दें ग्रेप 4 में कच्ची सड़कों पर वाहन आवाजाही और निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों पर भी रोक रहती है. उम्मीद है कि अब इन पर जल्द ही छूट दी जाएगी.
#INA #INA_NEWS #INANEWSAGENCY
डिस्क्लेमरः यह न्यूज़स्टेट डॉट कॉम न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ आई एन ए टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज़स्टेट डॉट कॉम की ही होगी.