देश – West Bengal: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को सजा-ए-मौत, अदालत का 62 दिन बाद आया फैसला #INA
पश्चिम बंगाल में महानगर से सटे दक्षिण 24 परगना स्थित जयनगर में हुई किशोरी से दरिंदगी और हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी मुस्तकिन सरदार को मौत की सजा सुनाई है. गुरुवार को बारुईपुर के त्वरित अपर जिला न्यायालय के न्यायाधीश सुब्रत चट्टोपाध्याय ने मामले के मुख्य आरोपित मुस्तकिन को दोषी करार दिया था. इसके बाद शुक्रवार को दोषी को सजा-ए-मौत दे दी.
आरजी कर कांड को लेकर जिस समय राज्यभर में आंदोलन चल रहा था उसी दौरान जयनगर की घटना प्रकाश में आई थी. जिसके चलते पहले तो काफी शोर मचा. आरजी कर के आंदोलनकारी जयनगर में पीड़िता के घर भी गए. इतना ही नहीं, धर्मतल्ला में जूनियर डाक्टरों की भूख हड़ताल के सामने पीड़ित नाबालिग की ‘प्रतीकात्मक मूर्ति’ भी रखी गई थी.
जयनगर मामले में दोषी को मौत की सजा सुनाए जाने के ठीक बाद राज्य पुलिस की ओर से एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया गया. जिसमें लिखा है कि जयनगर के लिए न्याय! इसमें यह भी लिखा है, यह फैसला अभूतपूर्व है.
बंगाल में इससे पहले कभी भी रेप-मर्डर केस के महज 63 दिनों के अंदर दोषी को फांसी देने का आदेश नहीं दिया गया था. इस मामले की जांच करने का हमारा एक ही उद्देश्य था, पीड़िता और उसके परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिलाना. लड़की वापस नहीं आएगी. लेकिन जिस अभूतपूर्व गति से हम उन्हें और उनके परिवार को ‘न्याय’ दे पाए, उससे हमें लंबे समय तक न्यायहीन नहीं रहना पड़ा, यही हमारी सांत्वना है, हमारी उपलब्धि है.
सीएम ममता बनर्जी ने जाहिर की खुशी
सीएम ममता बनर्जी ने कोर्ट के फैसले पर खुशी भी जाहिर की. एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, चार अक्टूब को जयनगर में एक नाबालिग लड़की के साथ हुए क्रूर बलात्कार और हत्या के मामले में आरोपी को आज बरुईपुर की POCSO अदालत ने इस जघन्य घटना के मात्र 62 दिनों के भीतर ही मौत की सजा सुनाई है.
इस तरह के मामले में मात्र दो महीने के भीतर दोषसिद्धि और मृत्युदंड राज्य के इतिहास में अभूतपूर्व है. मैं इस उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए राज्य पुलिस और अभियोजन प्रक्रिया में शामिल सभी लोगों को बधाई देता हूँ. सरकार महिलाओं के खिलाफ अपराधों के प्रति शून्य सहिष्णुता रखती है और यह सुनिश्चित करना जारी रखेगी कि न्याय में न तो देरी हो और न ही न्याय से वंचित किया जाए.
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