Crime- Kaithal: टोटका और भुक्की की शिकायत के शक में बुजुर्ग महिला की हत्या; ईंट, रॉड व बरछी से हमले का आरोप -#INA

कैथल के गांव मंडवाल में टोटका कराने और पुलिस को भुक्की (नशीले पदार्थ) की सूचना देने के शक में एक परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोप है कि पड़ोसी अपने साथियों के साथ रात में छत के रास्ते घर में घुसा और ईंट, रॉड तथा बरछी से हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल 70 वर्षीय निर्मल कौर की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि परिवार के अन्य सदस्य भी घायल हुए। पुलिस ने हत्या समेत विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सुबह गाली-गलौज के बाद पंचायत में हुआ था समझौता

पुलिस को दिए बयान में गांव मंडवाल निवासी शमशेर उर्फ शेरू ने बताया कि वह ट्रक चालक है। 14 जुलाई की सुबह करीब नौ बजे पड़ोसी संदीप उर्फ काली उनके घर के सामने आकर गाली-गलौज करने लगा। आरोप है कि संदीप ने उन्हें कहा कि शमशेर ने उसके घर पर टोटका कराया है और उसकी गाड़ियों में भुक्की होने की सूचना पुलिस को दी है। इसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत दी। बाद में गांव की पंचायत में समझौता भी हो गया।

रात में छत से घर में घुसे आरोपी

शिकायत के अनुसार, उसी रात करीब नौ बजे शमशेर अपने परिवार के साथ घर के आंगन में बैठा था। तभी आरोपी संदीप उर्फ काली, हरमीत उर्फ मीत, गुरमीत, सिमरू निवासी खेड़ी सरफली तथा तीन अन्य युवक छत के रास्ते घर में घुस आए। आरोपियों ने उस पर ईंटों और रॉड से हमला कर दिया।

ईंट लगने से गिरी महिला, बरछी से भी किया वार

शिकायतकर्ता के अनुसार संदीप की ओर से फेंकी गई ईंट उसकी मां निर्मल कौर की छाती पर लगी, जिससे वह नीचे गिर गई। हरमीत ने उसकी पत्नी के सिर पर ईंट मारी, जबकि सिमरू की ओर से फेंकी गई ईंट शमशेर के सिर पर लगी। जब परिवार ने आरोपियों को रोकने का प्रयास किया तो संदीप ने बरछी से हमला कर दिया, जो शमशेर के सिर पर लगी। इसके बाद आरोपियों ने ईंटों की बौछार कर दी, जिससे परिवार के अन्य सदस्य भी घायल हो गए।

अस्पताल में तोड़ा दम

घटना के बाद वे उसकी माता निर्मल कौर को पहले राजौंद के सरकारी अस्पताल ले गए, जहां से उन्हें कैथल रेफर कर दिया गया। बाद में सिग्नस अस्पताल में इलाज के दौरान चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

हत्या सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज

डीएसपी सुशील कुमार ने बताया कि राजौंद थाना में पुलिस ने आरोपी संदीप उर्फ काली, हरमीत उर्फ मीत, गुरमीत, सिमरू और उनके तीन-चार अन्य साथियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 103(1), 115(2), 190, 191(3), 331(6) और 351(3) सहित अन्य प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज की गई  है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है तथा घटनास्थल का निरीक्षण कराने के लिए सीन ऑफ क्राइम टीम को भी बुलाया गया।

Credit By Amar Ujala

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