Crime- रशियन कपल ने भारत आकर किया खेला, इस काम से खड़ा किया अवैध एंपायर… कोर्ट ने लिया एक्शन

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रशियन कपल ने भारत आकर किया खेला, इस काम से खड़ा किया अवैध एंपायर… कोर्ट ने लिया एक्शन

उत्तर प्रदेश के मथुरा में रूस से आए कपल ने ऐसा कारनामा किया, जिस पर कोर्ट ने आदेश सुनाया है. कपल ने यहां अवैध तरीके से एक इमारत बनवाई. फिर उसके कमरे किराए पर देकर और बेचकर करोड़ों रुपये कमाए. पिछले साल दंपति की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया गया था. कपल ने फिर कोर्ट में याचिका लगाई. कोर्ट ने कहा- इमारत को कुर्क किए जाने का आदेश बिल्कुल सही है. इसे कुर्क किया जाए.

आरोप है कि रशियन कपल ने मथुरा के वृंदावन में एक ट्रस्ट बनाया. इसके बाद अवैध तरीके से पैसों का लेनदेन कर रमणरेती में सात मंजिला इमारत बनाई. इस इमारत को किराए पर दिया जा रहा था और बेचा भी जा रहा था. जब स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत की तो मामले में प्रशासन ने संज्ञान लिया. बीते साल तत्कालीन जिलाधिकारी ने इस इमारत को कुर्क करने का आदेश दिया था. डीएम के आदेश के बाद कपल ने कोर्ट में याचिका लगाई. अब कोर्ट ने डीएम के आदेश को बरकरार रखा है.

बुधवार को कोर्ट ने वृंदावन में एक रूसी दंपत्ति द्वारा निर्मित 29 करोड़ रुपये से अधिक की कीमत वाली सात मंजिला इमारत को कुर्क करने के आदेश को बरकरार रखा है. यह आदेश तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 2023 में पारित किया गया था, जिन्होंने संपत्ति को मुक्त करने के लिए दंपत्ति की याचिका को खारिज कर दिया था. रमनरेती क्षेत्र में स्थित इमारत का निर्माण नतालिया क्रिवोनोसोवा, जिन्हें निष्ठा रानी देवीदासी के नाम से भी जाना जाता है और उनके पति यारोस्लाव रोमानोव उर्फ ​​श्यामसुंदर चरण दास, दोनों रूसी नागरिकों द्वारा किया गया था.

अवैध रूप से बनाई संपत्ति

विशेष लोक अभियोजक शैलेंद्र कुमार गौतम ने कहा, ‘दंपति पर्यटक वीजा पर वृंदावन आए और जल्द ही एक ट्रस्ट के गठन सहित धार्मिक गतिविधियों में शामिल हो गए. हालांकि, बाद में पता चला कि वे धार्मिक ट्रस्ट की आड़ में अवैध रियल एस्टेट लेनदेन में शामिल थे, इमारत में फ्लैट किराए पर दे रहे थे और बेच रहे थे.’ उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की शिकायतों के कारण पुलिस ने जांच शुरू की. जांच के दौरान दंपति की गतिविधियों को धोखाधड़ी वाला पाया गया. आरोप है कि संपत्ति अवैध रूप से अर्जित धन से बनाई गई थी.

29.22 करोड़ है कीमत

30 जून, 2023 को तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट पुलकित खरे ने दंपति के प्रतिनिधित्व को खारिज कर दिया और गैंगस्टर्स एक्ट के तहत इमारत को कुर्क करने का आदेश जारी किया. गौतम ने कहा, ‘दंपति ने फैसले को चुनौती दी, लेकिन अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश पल्लवी अग्रवाल ने शनिवार को फैसले को बरकरार रखा और ‘रूसी बिल्डिंग’ के नाम से जानी जाने वाली संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया. 1412.72 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली इस संपत्ति की अनुमानित कीमत 29.22 करोड़ रुपये है.’


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