Crime- भूत भगाने के नाम पर लूट ली थी महिला की अस्मत, तांत्रिक को मिली 14 वर्ष की सजा

भूत भगाने के नाम पर लूट ली थी महिला की अस्मत, तांत्रिक को मिली 14 वर्ष की सजा

उत्तर प्रदेश के भदोही में भूत-प्रेत भगाने के नाम पर एक तांत्रिक ने एक महिला के साथ रेप किया था. अब कोर्ट ने तांत्रिक को 14 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 16 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश सुबोध सिंह ने एक साल तक चले इस मुकदमे में सभी गवाहों और सबूतों को देख-सुनकर यह सजा सुनाई है. ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत तुरंत न्याय मिलने पर पीड़ित महिला व परिजनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना की है.

पूरा मामला कोइरौना थाना क्षेत्र अंतर्गत एक ग्राम सभा का है मामला एक साल से भी ज्यादा पुराना है. जहां 13 अक्टूबर 2023 को एक पाखंडी तांत्रिक बाबा ने भूत-प्रेत भगाने के नाम पर महिला को अपनी हवस का शिकार बनाया था. गांव की ही एक भोली भाली महिला ने किसी समस्या के समाधान के लिए बाबा से संपर्क किया था. तांत्रिक बाधा प्रेत बाधा दूर करने के नाम पर उसके साथ पहले तो बलात्कार किया और फिर उसने पीड़ित महिला को धमकाकर पैसे ऐंठने की कोशिश करने लगा.

इस केस को लेकर क्या बोले भदोही के एसपी?

भदोही पुलिस अधीक्षक डॉ मीनाक्षी कात्यायन ने बताया कि पीड़ित महिला ने बड़ी ही साहस का परिचय देते हुए 45 वर्षीय पाखंडी बाबा मोतीलाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी मोतीलाल को गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने कर दिया.

पुलिस अधीक्षक डॉ मीनाक्षी कात्यायन ने बताया कि घटना के बारे में आरोपी मोतीलाल ने पीड़िता को किसी को न बताने की धमकी भी दी थी. डॉ मीनाक्षी ने बताया कि स्थानीय पुलिस द्वारा सभी साक्ष्य को इकट्ठा कर आरोपी के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था. एसपी ने बताया कि पंजीकृत अभियोग में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व एडीजीसी, प्रवेश तिवारी की प्रभावी पैरवी का ही परिणाम है कि 6 दिसम्बर 2024 को माननीय अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय (प्रथम)/महिला उत्पीड़न के न्यायाधीश माननीय सुबोध सिंह ने प्रेतबाधा दूर करने की आड़ में युवती के साथ दुष्कर्म करके, पैसे मांगने और धमकी देने के जुर्म में आरोपी को सजा सुनाई है.


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