Delhi-Ncr दिल्ली में वोट रजिस्ट्रेशन में धोखाधड़ी पर एक्शन, निर्वाचन अधिकारी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज- #INA
सांकेतिक तस्वीर.
दिल्ली पुलिस से वोट रजिस्ट्रेशन के लिए फर्जी आवेदन करने वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है. निर्वाचन अधिकारी के आदेश पर पुलिस ने वोटर आईडी कार्ड रजिस्ट्रेशन में धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. ये एफआईआरशाहीन बाग पुलिस थाने ने बीएनएस की धारा 336 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी) और धारा-340 (जाली दस्तावेजों को असली के रूप में इस्तेमाल करना) के तहत दर्ज हुई है.
दिल्ली पुलिस ने बताया कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी से मिली शिकायत के बाद ये एक्शन लिया है. मिली शिकायत में मतदाता पहचान पत्र आवेदनों में जालसाजी पाई गई है.चार लोगों ने नए मतदाता पंजीकरण और पते में बदलाव के लिए फर्जी दस्तावेज जमा किए गए थे. आरोपियों और इस धोखाधड़ी में शामिल संभावित नेटवर्क की पहचान करने के लिए जांच जारी है.
निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी ने क्या कहा?
निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी ओखला ने शाहीन बाग पुलिस को लिखे एक लेटर में कहा कुछ आवेदकों ने धोखाधड़ी से फॉर्म-6 और फॉर्म-8 के जरिए मतदाता पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा किए हैं. इन आवेदकों ने अपने आवेदन में फर्जी दस्तावेज अपलोड किए हैं, जिनके साथ छेड़छाड़ की गई है.
निर्वाचन अधिकारी ने पुलिस को बताया कि इन आवेदकों में मोहम्मद जमील आलम, मोहम्मद नईम, सबाना खातून व एक अन्य है. इन्होंने जो दस्तावेज (आधार कार्ड, बिजली का बिल) दिए हैं, उसने छेड़छाड़ की गई है. इन्होंने छेड़छाड़ करके अधिकारियों को धोखा देने की कोशिश की है.
धोखाधड़ी रोकने के लिए कार्रवाई की जाए
अधिकारी ने कहा कि ये गंभीर अपराध है. आवेदकों ने जानबूझकर मतदाता सूची में हेरफेर करने के लिए गलत जानकारी और दस्तावेज दिए हैं. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 और सूचना के अधिकार अधिनियम ऐसी गतिविधियों को प्रतिबंधित करता है. दोषी पाए जाने वालों के लिए दंड का प्रावधान करता है.
अधिकारी ने आगे कहा कि यह जरूरी है कि इन मामलों की जांच करने और भविष्य में ऐसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए कार्रवाई की जाए. पुलिस आवेदकों द्वारा दिए गए दस्तावेजों और सूचनाओं की पुष्टि करें और आवश्यक कार्रवाई करे. सूचना के साथ छेड़छाड़ करने का दोषी पाए जाने पर एफआरदर्ज किया जाए.
दिल्ली में वोट रजिस्ट्रेशन में धोखाधड़ी पर एक्शन, निर्वाचन अधिकारी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज
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