Delhi-Ncr Delhi: पुलिस ने जब्त की गाड़ी और आपने नहीं छुड़ाया तो… हो जाएगी स्क्रैप; बदल गए नियम- #INA
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(फाइल फोटो)
दिल्ली में अगर आपकी गाड़ी जब्त हो जाती और आप तय समय सीमा में अपनी गाड़ी को पुलिस से नहीं छुड़वाते हैं तो आपकी गाड़ी कबाड़ में जा सकती है. दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने जब्त की गाड़ियों के लिए नियमों में बदलाव किया है. दिल्ली पार्किंग और प्रबंधन नियमावली 2019 के तहत अब जब्त किए गए वाहनों को 10 दिनों के भीतर नहीं छुड़ाने पर उन्हें स्क्रैप कर दिया जाएगा. यह फैसला जब्त होने वाली गाड़ियों की संख्या में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए लिए लिया गया है.
अब जब्त वाहन मालिकों को वाहन छुड़ाने के लिए पहले 30 दिनों का समय मिलेगा. इसके बाद सात दिन का नोटिस दिया जाएगा. यदि वाहन मालिक सात दिनों के भीतर वाहन नहीं छुड़ाता है, तो उसे सार्वजनिक नीलामी में डाला जाएगा या स्क्रैप कर दिया जाएगा. पहले जहां 90 दिनों का समय दिया जाता था, अब यह समय घटकर 30 दिन कर दिया गया है.
टॉइंग शुल्क और नोटिस
वर्तमान में, यदि कोई निजी वाहन अवैध पार्किंग के कारण जब्त किया जाता है, तो उसे 90 दिनों के भीतर छुड़ाना होता है. वाहन मालिक से टॉइंग शुल्क लिया जाता है, जो 200 से लेकर 1500 रुपये तक होता है, यह वाहन की श्रेणी पर निर्भर करता है. यदि वाहन मालिक सात दिनों के भीतर वाहन नहीं छुड़ाता है, तो शुल्क दोगुना हो जाता है.
इसके बाद, 90 दिनों के भीतर वाहन नहीं छुड़ाने पर, 15 दिन का नोटिस दिया जाता था, जिसके बाद वाहन को स्क्रैप कर दिया जाता था. अब 90 दिनों के बजाय, 30 दिन के बाद 7 दिन का नोटिस दिया जाएगा और फिर वाहन को स्क्रैप कर दिया जाएगा.
महत्वपूर्ण बदलाव
इस बदलाव से यह उम्मीद जताई जा रही है कि वाहन मालिकों को अपने जब्त वाहन जल्दी छुड़ाने के लिए मजबूर किया जाएगा, जिससे अवैध रूप से खड़े वाहन जल्दी हटेंगे और सड़कें साफ रहेंगी. परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कई बार सार्वजनिक परिवहन और मालवाहक वाहनों को छुड़ाने के लिए लोग आगे नहीं आते हैं.
ऐसे में, इन वाहनों को लंबा समय तक पार्किंग में खड़ा छोड़ दिया जाता है, जिससे सड़कें जाम हो जाती हैं और जगह की कमी होती है. यह कदम उन वाहन मालिकों के लिए है जो जब्त किए गए वाहनों को छुड़ाने के लिए लंबे समय तक कोई कदम नहीं उठाते हैं. यदि वाहन मालिक निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना वाहन नहीं छुड़ाते हैं, तो वह स्क्रैप हो जाएगा या सार्वजनिक नीलामी में डाल दिया जाएगा.
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Delhi: पुलिस ने जब्त की गाड़ी और आपने नहीं छुड़ाया तो… हो जाएगी स्क्रैप; बदल गए नियम
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