Delhi-Ncr दिल्ली में शादी समारोह के लिए पहले लेना होगा परमिशन, NOC को लेकर हाईकोर्ट का आदेश- #INA

दिल्ली में शादी समारोह के लिए पहले लेना होगा परमिशन, NOC को लेकर हाईकोर्ट का आदेश

दिल्ली हाईकोर्टImage Credit source: Getty image

राजधानी दिल्ली में शादी, पार्टी या किसी भी सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन करने से पहले दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) लेना अनिवार्य होगा. यह निर्देश दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया है. अदालत ने यह निर्देश दिल्ली-एनसीआर में लगातार बढ़ते प्रदूषण के स्तर को ध्यान में रखते हुए दिया है.

जस्टिस मिनी पुष्करणा की बेंच ने दिल्ली नगर निगम (MCD) को एक आदेश दिया है. इस आदेश में लिखा है कि शहर में आयोजित होने वाले सभी समारोहों पर यह नियम सख्ती से लागू किया जाए, फिर चाहे विवाह हो, जन्मदिन पार्टी हो या कोई कॉर्पोरेट इवेंट.

अदालत ने कहा कि DPCC से NOC के साथ-साथ अग्निशमन विभाग से फायर NOC लेना भी जरूरी होगा. बिना इन अनुमतियों के किसी भी बैंक्वेट हॉल या समारोह स्थल पर कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.

लोगों की सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण पर जोर

अदालत ने कहा कि यह कदम आम नागरिकों की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर उठाया गया है. साथ ही, MCD को निर्देश दिया गया कि जहां भी समारोह की अनुमति दी जाए, वहां पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि सड़क पर जाम या प्रदूषण की स्थिति न बने. अदालत ने यह भी कहा कि वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए कड़े उपाय किए जाएं.

बैंक्वेट हॉल से जुड़ी याचिका पर आया आदेश

यह फैसला बदरपुर क्षेत्र के एक बैंक्वेट हॉल से जुड़ी याचिका पर आया. याचिका में आरोप लगाया गया था कि यह बैंक्वेट हॉल दिल्ली नगर निगम के नियमों की अनदेखी करते हुए संचालित हो रहा है, जिससे स्थानीय निवासियों को परेशानी होती है. टूटी सड़कों और उड़ती धूल के कारण इलाके में प्रदूषण का स्तर और बढ़ जाता है.

एमसीडी ने अपने जवाब में कहा कि संबंधित बैंक्वेट हॉल को निगम की अनुमति प्राप्त है. हालांकि, हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी हॉल या आयोजन स्थल को चलाने से पहले दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति से NOC लेना अनिवार्य है. अदालत ने एमसीडी को निर्देश दिया कि भविष्य में किसी भी प्रकार की अनुमति इसी नियम के तहत दी जाए.

दिल्ली में शादी समारोह के लिए पहले लेना होगा परमिशन, NOC को लेकर हाईकोर्ट का आदेश

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