Delhi-Ncr Goa Arpora Night Club Fire: झूठ या चूक! क्या लूथरा ब्रदर्स को इस वजह से नहीं मिली जमानत? जानें कोर्ट ने क्या कहा- #INA

लूथरा ब्रदर्स की अग्रिम जमानत याचिका खारिज.
गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में 6 दिसंबर को 25 लोगों की मौत हुई थी. घटना के बाद इसके मालिक सौरभ और गौरव लूथरा देश छोड़कर थाईलैंड भाग गए. दोनों पर गैर इरादतन हत्या और लापरवाही का आरोप है. इस मामले में दोनों ने दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दी है. इस तरह लूथरा ब्रदर्स के वकील की तमाम दलीलें धरी की धरी रह गईं. आइए जानते हैं लूथरा ब्रदर्स की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने क्या कहा.
- रोहिणी कोर्ट ने कहा, आरोपियों ने दावा किया है कि उनकी जान को खतरा है लेकिन इसके समर्थन मे कोई सबूत नहीं पेश किया. मेडिकल आधार पर जमानत की मांग की गई लेकिन कोई ठोस दस्तावेज नहीं दिया गया.
- फैसले में कोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ता ने दावा किया कि बिजनेस के सिलसिले में वो 6 दिसंबर को देश छोड़ चुके थे. मगर, रिकॉर्ड के मुताबिक 7 दिसंबर की रात 1 बजकर 17 मिनट पर टिकट बुक हुआ और सुबह 5.20 की फ्लाइट से थाईलैंड रवाना हुए थे.
- कोर्ट ने माना कि घटना बेहद गंभीर है जिसमें 25 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और आरोपियों के खिलाफ आरोप भी बेहद संगीन हैं. ये बात समझ से परे है कि आरोपी गोवा की संबंधित अदालत में पेश क्यों नहीं हुए.
लूथरा ब्रदर्स के वकील की दलीलें
इससे पहले लूथरा ब्रदर्स की ओर से पेश हुए वकील ने कोर्ट में दलील दी थी कि घटना दुखद है लेकिन घटना के बाद हर तरफ से मेरे मुवक्किल और उसके परिवार को मारने और जला देने की धमकियां आ रहीं थीं. दो रेस्टोरेंट/क्लब पर बुलडोजर चला दिया. मैं भी इंसान हूं. प्रॉपर्टी सील कर दी गई. ऐसी स्थिति में इंसान का दिमाग कैसे काम करेगा? अपनी जान की रक्षा के लिए कहां जाएगा.
उन्होंने कहा, पुलिस कह रही है कि नोटिस दिया गया लेकिन घर, ईमेल या मोबाइल कहीं भी नोटिस नहीं मिला. बदले या सजा देने के लिए गिरफ्तारी नहीं की जा सकती. जब ये घटना हुई उस वक्त याचिकाकर्ता वहां मौजूद ही नहीं थे. पूरे देश में हमारे 14 से ज्यादा रेस्टोरेंट हैं. वहां क्या पकेगा इसका फैसला दिल्ली से नहीं लिया जाता.
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Goa Arpora Night Club Fire: झूठ या चूक! क्या लूथरा ब्रदर्स को इस वजह से नहीं मिली जमानत? जानें कोर्ट ने क्या कहा
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