Delhi-Ncr दिल्ली में घर बनाने के लिए जरूरी हैं ये नियम… तभी मिलेगी DPCC की मंजूरी- #INA

दिल्ली में भवन निर्माण (फाइल फोटो)
राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों (Construction & Demolition – C&D) पर एक नया और सख्त निर्देश जारी किया है. इसके तहत अब 500 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल की किसी भी निर्माण परियोजना को शुरू करने से पहले DPCC के डस्ट कंट्रोल पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा.
यह कदम पीएम2.5 और पीएम10 जैसे सूक्ष्म कणों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उठाया गया है, जो दिल्ली की वायु गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं.
DPCC ने साफ किया है कि जब तक यह पंजीकरण पूरा नहीं होता, तब तक MCD, NDMC और DCB जैसी नगर निकाय एजेंसियां भवन योजना को स्वीकृति नहीं देंगी. इसके लिए https://dustcontrol.dpcc.delhi.gov.in नामक विशेष पोर्टल पर एक व्यवस्था तैयार की गई है, जहां इच्छुक व्यक्ति या एजेंसियां निर्माण या ध्वस्तीकरण का विवरण दर्ज कर सकती हैं.
दिशानिर्देशों का पालन अनिवार्य
DPCC ने दिल्ली के सभी नगर निकायों को निर्देश दिया है कि वे भवन योजना आवेदन प्रक्रिया में पोर्टल रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य रूप से शामिल करें.
इसके अतिरिक्त, DPCC के 14-बिंदुओं वाले डस्ट कंट्रोल दिशानिर्देशों को भी अब हर भवन स्वीकृति के साथ जोड़ा जाएगा. इनमें निर्माण स्थलों पर पानी का छिड़काव, ढके हुए ट्रक, निर्माण सामग्री को ढककर रखना और साइट की घेराबंदी जैसे उपाय शामिल हैं. सभी निर्माण स्थलों पर अब DPCC पंजीकरण आईडी के साथ एक डिस्प्ले बोर्ड लगाना भी अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे निगरानी टीम और आम नागरिक इन परियोजनाओं की प्रगति और नियमों के पालन की जांच कर सकें.
निगरानी के लिए सेंसर और सेल्फ डिक्लेयरेशन जरूरी
DPCC ने यह भी स्पष्ट किया है कि हर निर्माण स्थल पर पीएम2.5 और पीएम10 के सेंसर, 360 डिग्री कैमरे और प्रत्येक 15 दिन पर सेल्फ-डिक्लेयरेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। इन मानकों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
DPCC के चेयरमैन संजीव कुमार ने MCD और अन्य निकायों को निर्देश दिया है कि वे इन आदेशों के कार्यान्वयन की रिपोर्ट जल्द से जल्द प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि यह कदम दिल्ली में वायु प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए एक आवश्यक और निर्णायक पहल है.
जानें DPCC ने नगर निकायों को क्या दिए हैं निर्देश
- अब 500 वर्ग मीटर या उससे बड़े सभी निर्माण और ध्वस्तीकरण (C&D) प्रोजेक्ट्स को पहले DPCC के डस्ट पॉल्यूशन कंट्रोल सेल्फ-असेसमेंट पोर्टल (https://dustcontrol.dpcc.delhi.gov.in) पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसके बिना MCD, NDMC या DCB भवन योजना को मंजूरी नहीं देंगे.
- पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन को भवन योजना आवेदन प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाए.
- MCD की स्वीकृति प्रणाली को DPCC पोर्टल से API के ज़रिए जोड़ा जाए.
- सभी भवन स्वीकृतियों में 14-बिंदु डस्ट नियंत्रण दिशानिर्देश शामिल किए जाएं.
- हर निर्माण स्थल पर DPCC रजिस्ट्रेशन ID वाला डिस्प्ले बोर्ड लगाना अनिवार्य हो.
- निर्माण स्थल पर PM2.5 और PM10 सेंसर, 360 डिग्री कैमरे और फोर्टनाइटली सेल्फ-डिक्लेयरेशन की व्यवस्था भी जरूरी होगी.
दिल्ली में घर बनाने के लिए जरूरी हैं ये नियम… तभी मिलेगी DPCC की मंजूरी
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