Delhi-Ncr उपराज्यपाल ने अजीमुल हक को नियुक्त किया दिल्ली वक्फ बोर्ड का CEO, AAP सरकार पर बोला हमला- #INA
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और सीएम आतिशी
दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही सियासी सरगर्मियों के बीच उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है. उपराज्यपाल ने इसके लिए अजीमुल हक के नाम पर मुहर लगा दी है. सीईओ की नियुक्त के साथ-साथ उपराज्यपाल ने कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं करने और मामले को लेकर लापरवाही बरतने किए आम आदमी पार्टी की सरकार की आलोचना भी की.
एलजी ने कहा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ का पद 28 नवंबर, 2024 से खाली है. हालांकि, सरकार ने एक महीने के अंतराल के बाद सीईओ का अतिरिक्त प्रभार देने का प्रस्ताव भेजा है. सरकार की इस उदासीनता के कारण इमामों और अन्य पदाधिकारियों के वेतन जारी करने जैसे बोर्ड के दैनिक कार्य रुक गए हैं.
उपराज्यपाल बोले- सीईओ की अनुपस्थिति से नहीं मिल रहे थे वेतन
उन्होंने आगे कहा कि इमाम मुतवल्ली जो कि गरीब लोग हैं और सीईओ की अनुपस्थिति में वेतन न मिलने से पीड़ित हैं, को होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, मैं प्रस्ताव को मंजूरी दे रहा हूं. हालांकि, नियुक्ति प्रभावी होने से पहले प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए. इसके अलावा यह सलाह दी जाती है कि भविष्य में प्रस्ताव को कानून के प्रावधानों के अनुसार सख्ती से मेरे विचार के लिए भेज जाना चाहिए.
‘सरकार ने केवल अनौपचारिक प्रस्ताव भेजा’
एलजी ने कहा कि अभी भी सरकार की ओर से बिना कानूनी प्रावधानों का पालन किए बगैर केवल अनौपचारिक तरीके से प्रस्ताव भेजा गया है. संसद द्वारा अधिनियमित दिल्ली वक्फ अधिनियम, 1995 के अनुसार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति उक्त अधिनियम की धारा 23 के अनुसार की जानी है, जिसमें अन्य बातों के अलावा यह प्रावधान है कि बोर्ड द्वारा दो नामों का एक पैनल सुझाया जाएगा. इसमें से किसी एक की नियुक्ति की जानी होती है.
उपराज्यपाल ने अजीमुल हक को नियुक्त किया दिल्ली वक्फ बोर्ड का CEO, AAP सरकार पर बोला हमला
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