Delhi-Ncr निजी स्कूलों ने मनमानी फीस बढ़ाई, कंट्रोल एक्ट के नाम पर धोखा… AAP नेता का BJP सरकार पर बड़ा हमला- #INA

AAP नेता सौरभ भारद्वाज
आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने प्राइवेट स्कूल फीस कंट्रोल एक्ट के मुद्दे पर भाजपा सरकार पर बड़ा हमला किया है. उन्होंने कहा कि रेखा गुप्ता सरकार और प्राइवेट स्कूल लॉबी ने मिलकर कोर्ट में ड्रामा किया और सरकार ने सरेंडर कर दिया. जिस प्राइवेट स्कूल एक्शन कमिटी ने कोर्ट में मुकदमा किया, वो भाजपा के दिल्ली शिक्षक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं.
उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनते ही निजी स्कूलों ने 20-80 फीसद फीस बढ़ा दी. जब पैरेंट्स विरोध पर सड़क पर उतरे तो सरकार ने फीस कंट्रोल करने के लिए कानून लाने का उन्हें धोखा दिया. सरकार इस कानून को चोरी-छिपे लाई और बिना चर्चा के ही लागू भी कर दिया. यह हास्यास्पद है कि जिस कानून से निजी स्कूलों में बढ़ी फीस को कम नहीं किया जा सकता, उसे शिक्षा मंत्री अभिभावकों की जीत बता रहे हैं.
फीस नियंत्रण के नाम पर धोखा-सौरभ
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इसके जवाब में सरकार ने कहा कि वे फीस नियंत्रण के लिए एक शानदार कानून ला रहे हैं, लेकिन यह कानून चोरी-छिपे बनाया गया. आमतौर पर किसी भी कानून को जनता की राय के लिए वेबसाइट पर डाला जाता है और स्टेक होल्डर्स से सलाह ली जाती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं किया गया. इसे चोरी-छिपे विधानसभा में लाया गया और बिना किसी चर्चा के पास कर दिल्ली की जनता पर थोप दिया गया.
आम आदमी पार्टी ने तभी कहा था कि यह कानून बच्चों के लिए नहीं, बल्कि प्राइवेट स्कूल मालिकों की लॉबी और धन्ना सेठों की जेब गर्म करने के लिए लाया गया है, जिसे रेखा गुप्ता ने मास्टर स्ट्रोक बताया था.
प्राइवेट स्कूल मालिकों के साथ साठगांठ-सौरभ
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि कानून लाने में इतनी जल्दबाजी क्यों थी और इसे बिना सोच-समझ के क्यों लाया गया? इस पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सरेंडर कर दिया और प्राइवेट स्कूल मालिकों के साथ उनकी साठगांठ साफ हो गई. सरकार ने कोर्ट में स्पष्ट कर दिया कि 1 अप्रैल 2025 से शुरू हुए 2025-2026 सत्र में जो फीस बढ़ाई गई थी, उसकी इस कानून के अंतर्गत समीक्षा नहीं की जाएगी और यह कानून उस पर लागू नहीं होगा.
सरकार ने ऐसा करके प्राइवेट स्कूलों द्वारा बढ़ाई गई 20 से 80 फीसद तक की मनमानी फीस को वैध कर दिया और उसे कानूनी जामा पहना दिया. अब कोई भी अभिभावक या कोर्ट चाहकर भी उस फीस को चैलेंज नहीं कर सकता. सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की लॉटरी लगा दी है.
निजी स्कूलों ने मनमानी फीस बढ़ाई, कंट्रोल एक्ट के नाम पर धोखा… AAP नेता का BJP सरकार पर बड़ा हमला
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