Delhi-Ncr आवारा कुत्तों के मामले में SC का कड़ा रुख, सिब्बल से कहा- हम वीडियो चलाकर पूछेंगे मानवता क्या है?- #INA

सुप्रीम कोर्ट.
दिल्ली में आवारा कुत्तों से जुड़े मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. SC ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा आवारा कुत्तों के प्रबंधन संबंधी नियमों में तत्काल हस्तक्षेप करने से स्पष्ट इनकार कर दिया. कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से कहा कि अगली सुनवाई में कोर्ट मानवता के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श करने के लिए एक वीडियो दिखाएगा.
जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बलने मामले में पक्ष रखते हुए बताया कि इस प्रकरण की सुनवाई के लिए गुरुवार को गठित होने वाली तीन न्यायाधीशों की विशेष पीठ की बैठक रद्द कर दी गई है. इस पर जस्टिस विक्रम नाथ ने स्पष्ट किया कि अब इस मामले में 7 जनवरी को सुनवाई की जाएगी. वहीं इस मामले में कपिल सिब्बल ने कोर्ट से शुक्रवार को सुनवाई ने करने का आग्रह किया था, लेकिन SC ने साफ इनकार कर दिया.
MCD के नय नियमों पर जताई आपत्ति
जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच आवारा कुत्तों की समस्या पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई कर रही थी. तभी वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिबल ने एमसीडी के नए नियमों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ये नियम जानवरों के साथ अमानवीय व्यवहार के समान हैं और वैधानिक सुरक्षा उपायों के विपरीत हैं. इस पर पीठ ने कहा कि कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, श्रीमान सिब्बल अगली सुनवाई पर एक वीडियो दिखाया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि मानवता क्या होती है.
कोई बात नहीं, हम विचार करेंगे- SC
सिब्बल ने कहा, ‘समस्या यह है कि दिल्ली नगर निगम (MCD) ने इस बीच कुछ नियम बनाए हैं जो पूरी तरह से विपरीत हैं.’ इस दौरान जब पीठ ने कहा कि वह इस मामले पर सात जनवरी को विचार करेगी तो सिब्बल ने कहा कि अधिकारी दिसंबर में ही नियम लागू कर देंगे. उन्होंने कहा, ‘वे इसे लागू करेंगे और कुत्तों को हटा देंगे. उनके पास आश्रय स्थल नहीं हैं.’ इस पर न्यायमूर्ति नाथ ने कहा, ‘कोई बात नहीं सिब्बल उन्हें ऐसा करने दीजिए, हम विचार करेंगे.’
इस पर सिब्बल ने पीठ से मामले की सुनवाई शुक्रवार को करने का आग्रह करते हुए कहा कि अधिकारियों के पास कुत्तों के आश्रय स्थल भी नहीं हैं. उन्होंने कहा, ‘यह जो किया जा रहा है वह बहुत ही अमानवीय है.’ सिब्बल की इसी बात पर जस्टिस मेहता ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, ‘अगली तारीख पर हम आपकी सुविधा के लिए एक वीडियो चलाएंगे और आपसे पूछेंगे कि मानवता क्या होती है.’ सिब्बल ने जवाब दिया कि वह भी यह दिखाने के लिए एक वीडियो चलाएंगे कि क्या हो रहा है.
SC ने नसबंदी और टीकाकरण का दिया था निर्देश
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक केंद्रों, अस्पतालों, बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों जैसे संस्थागत क्षेत्रों में कुत्तों द्वारा काटे जाने की घटनाओं में ‘खतरनाक वृद्धि’ का 7 नवंबर को संज्ञान लिया और प्राधिकारियों को ऐसे कुत्तों को उचित नसबंदी और टीकाकरण के बाद निर्दिष्ट आश्रय स्थलों में ले जाने का निर्देश दिया था.उसने निर्देश दिया था कि ऐसे संस्थानों से हटाए गए आवारा कुत्तों को वापस उन्हीं स्थानों पर नहीं छोड़ा जाए.
आवारा कुत्तों के मामले में SC का कड़ा रुख, सिब्बल से कहा- हम वीडियो चलाकर पूछेंगे मानवता क्या है?
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