Delhi-Ncr सोमनाथ भारती की पत्नी को बड़ा झटका, मानहानि मामले में कोर्ट में पेश ना होने पर ₹5000 का जुर्माना- #INA

दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (AAP) नेता और पूर्व सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में पेश न होने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया है. कोर्ट के मुताबिक उन्हें सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन के पास जुर्माने की राशि जमा करनी होगी.
राउज एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने पाया कि कई बार बुलाने और मामले पर सुनवाई टालने के बावजूद लिपिका मित्रा की ओर से कोई वकील पेश नहीं हुआ. इसलिए कोर्ट ने मित्रा पर 5,000 का जुर्माना लगाया.
कोर्ट ने क्या कहा
कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से अभी तक कोई भी पेश नहीं हुआ है और यहां तक कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी कोई उपस्थित नहीं हुआ. पिछले आदेश के मुताबिक दोनों पक्षों की सुविधानुसार तारीख और समय तय किया गया था. किसी के भी पेश न होने के चलते शिकायतकर्ता पर 5,000 का जुर्माना लगाया जाता है, जिसे सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन में जमा करना होगा.
2 अगस्त को अगली सुनवाई
कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 2 अगस्त को दोपहर 2 बजे करेगी और उस दिन लिपिका मित्रा के पास दलीलें रखने और मामले में जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका होगा. कोर्ट ने लिपिका को जवाब दाखिल करने और तर्क प्रस्तुत करने का आखिरी मौका देते हुए मामले को 2 अगस्त के लिए स्थगित कर दिया.
क्या है मामला
दरअसल, लिपिका मित्रा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उनके और सोमनाथ भारती के खिलाफ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपमानजनक, झूठे और दुर्भावनापूर्ण टिप्पणियां करने का आरोप लगाया था. यह आरोप लगाया गया है कि राजनीतिक लाभ के लिए, भारतीय जनता पार्टी नेता ने मित्रा और सोमनाथ भारती के बीच कथित वैवाहिक कलह के बारे में गलत बातें कहीं.
जिसका मकसद भारती की प्रतिष्ठा को धूमिल करना और आम चुनावों में उनकी जीत की संभावनाओं को कमजोर करना था.
लिपिका मित्रा का आरोप
सोमनाथ भारती 2024 के चुनावों के लिए नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे. सोमनाथ की पत्नी ने आरोप लगाया है कि निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारती के खिलाफ अपमानजनक बातें कहीं ताकि उनकी चुनाव जीतने की संभावना कम हो सके.
लिपिका मित्रा ने शिकायत में कहा कि लगभग हर जोड़े की तरह, शिकायतकर्ता और उसके पति के बीच भी कुछ समस्याएं थीं लेकिन दुर्भाग्यवश, इसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया, जिसके परिणामस्वरूप मीडिया ट्रायल हुआ, लेकिन परिवार के शुभचिंतकों की बदौलत 7 मई, 2019 को मामला पूरी तरह से सुलझ गया और तब से शिकायतकर्ता और उसके पति सोमनाथ भारती अपने बच्चों के साथ खुशी-खुशी रह रहे हैं.
यह बात मीडिया में खूब छपी और सभी को पता चल गई, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, सिर्फ बीजेपी उम्मीदवार को राजनीतिक लाभ पहुंचाने और 2024 के लोकसभा चुनाव में शिकायतकर्ता के पति को राजनीतिक नुकसान पहुंचाने के इरादे से आरोपी ने शिकायतकर्ता और उसके पति के बीच वैवाहिक कलह की बात की, लेकिन उनके पुनर्मिलन और खुशी-खुशी साथ रहने की जानकारी नहीं दी. शिकायत में आगे कहा गया है कि निर्मला सीतारमण के बयानों का मकसद उनके पति की प्रतिष्ठा को धूमिल करना और समाज में उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा और साख को नुकसान पहुंचाना था.
सोमनाथ भारती की पत्नी को बड़ा झटका, मानहानि मामले में कोर्ट में पेश ना होने पर ₹5000 का जुर्माना
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