देश – राउज एवेन्यू कोर्ट ने नरेश बालियान की रिमांड पर फैसला सुरक्षित रखा, आवाज का लिया जाएगा सैंपल- #INA
आम आदमी पार्टी के नेता नरेश बालियान
आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक नरेश बालियान को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया. उनकी गिरफ्तारी पिछले साल दर्ज जबरन वसूली की एक मामले में हुई है. गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस ने उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया है. जहां, अदालत से 5 दिन की रिमांड की मांग की गई है. फिलहाल कोर्ट ने रिमांड पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. थोड़ी देर में कोर्ट अपना आदेश जारी करेगी. वहीं, दिल्ली पुलिस द्वारा नरेश बालियान की आवाज के सैंपल लेने की याचिका पर कोर्ट बाद में सुनवाई करेगी.
गिरफ्तारी के एक दिन बाद बालियान के वकील ने कहा कि डेढ़ साल से 2023 से ये ऑडियो पब्लिक डोमेन में है, लेकिन इस दौरान दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी की जरूरत महसूस नहीं की. शनिवार को अचानक उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. वकील ने आगे कहा कि मेरा चुप रहने का अधिकार है और मैंने वो चुना. वहीं, टीवी9 के सवालों के जवाब में नरेश बालियान ने कहा कि उन्हें चुनाव की वजह से गिरफ्तार किया गया है. उनकी गिरफ्तारी पूरी तरह से गलत है.
वकील ने बताया कि रिमांड पेपर कहता है कि नरेश बालियान को क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया. इसलिए गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ये आधार नहीं हो सकता है. मेरा चुप रहने का अधिकार है. गिरफ्तारी की टाइमिंग गलत थी. आप अरविंद केजरीवाल का केस देख लीजिए. वकील ने कहा कि इस मामले में गिरफ्तारी का लिखित आधार नहीं बताया गया. अरेस्ट मेमो कॉपी पेस्ट है. आप उसकी जांच करें. ये गिरफ्तारी पूरी तरह से गलत है. दूसरी ओर से दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से नरेश बालियान की आवाज के सैंपल लेने की अनुमति मांगी.
वकील ने तुरंत रिहाई की मांग की
नरेश बालियान के वकील ने कहा कि हम गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए तुरंत रिहा करने की मांग करते हैं. जिन ऑडियो क्लिप का हवाला दिया गया है. वो 2023 से सोशल मीडिया पर मौजूद हैं. दिल्ली पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट में नहीं बता रही है कि वो ऑडियो कहां से आया? किसने डाला यह भी पता है. मेरे मुवक्किल को गिरफ्तारी का आधार नहीं बताया गया. जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक लिखित कारण देना होता. इस अपराध के लिए अधिकतम 7 साल की सजा है. नरेश बालियान को कोई नोटिस नहीं दिया गया. सिर्फ कल बुलाया और कहा गया कि गिरफ्तारी जरूरी थी. जोकि पर्याप्त आधार नहीं है.
दिल्ली पुलिस ने 5 दिन की रिमांड मांगी
दिल्ली पुलिस ने बालियान को आज कोर्ट में पेश किया, जहां, उसने 5 दिन की रिमांड मांगी. अदालत के सामने दिल्ली पुलिस ने कहा कि 5 जुलाई 2023 में एक केस दर्ज हुआ था जिसमें शिकायतकर्ता गुरुचरण ने कहा था कि उनके पास कॉलआया था कि पैसा दो नहीं तो तुम्हारा वही हाल करेंगे जो मटियाला वाले का हुआ है. मामले में जांच चल रही है. हमारे पास बातचीत का ऑडियो है. कल हमने पूछताछ के लिए बुलाया लेकिन उन्होंने सहयोग नहीं किया.
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